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नई दिल्ली/ भोपाल: सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश के सीएम मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान को अपने मंत्रिमंडल में 28 मंत्रियों की नियुक्ति करने पर मध्यप्रदेश विधानसभा के पूर्व स्पीकर की याचिका पर नोटिस जारी किया है.
नियमानुसार राज्य में विधायकों की कुल संख्या के 15 फ़ीसदी संख्या तक ही मंत्रियों की नियुक्ति की जा सकती है. यानी कि संविधान के अनुच्छेद 164 (1ए) के तहत किसी भी राज्य में मंत्रियों की परिषद में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या, उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के पंद्रह प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए.
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चीफ़ जस्टिस एसए बोबडे, जस्टिस एएस बोपन्ना और जस्टिस वी रामसुब्रमण्यम की पीठ ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और उनकी सरकार को नोटिस जारी किया. साथ ही सरकार से जवाब मांगा है. यह याचिका पूर्व विधानसभा अध्यक्ष एनपी प्रजापति ने लगाई थी जिस पर कोर्ट ने शिवराज सरकार से जवाब तलब किया है.