सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि विधानसभा अध्यक्ष को एक हफ्ते के अंदर अपने जवाब में स्पष्ट करना होगा कि 22 कांग्रेस विधायकों की अयोग्यता को लेकर लंबित शिकायत पर कब तक फैसला ले लिया जाएगा.
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भोपाल: सुप्रीम कोर्ट ने विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर से कांग्रेस के 22 विधायकों के खिलाफ अयोग्य ठहराए जाने पर फैसला लेने के लिए एक हफ्ते का समय दिया है. ये वो विधायक हैं जो कांग्रेस छोड़ा भाजपा में शामिल हो गए थे.
मध्यप्रदेश में कांग्रेस के 22 बागी विधायकों के दलबदल कानून के तहत अयोग्य घोषित किए जाने के मामले में मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि विधानसभा अध्यक्ष को एक हफ्ते के अंदर अपने जवाब में स्पष्ट करना होगा कि 22 कांग्रेस विधायकों की अयोग्यता को लेकर लंबित शिकायत पर कब तक फैसला ले लिया जाएगा.
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बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में विधानसभा अध्यक्ष की ओर से जवाब के लिए तीन सप्ताह का समय मांगा गया था. जिस पर वरिष्ठ अधिवक्ता विवेक तन्खा ने आपत्ति जताई और कोर्ट से विधानसभा से इस बारे में जल्दी जवाब देने संबंधी निर्देश जारी करने को कहा.
इस पर विधान सभा के प्रमुख सचिव एपी सिंह का कहना है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट से जो भी निर्देश प्राप्त होंगे. उनका समय सीमा में जवाब प्रस्तुत किया जाएगा.
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