कोरोना से हुई मौत पर भी इस स्कीम के तहत मिलेगा 2 लाख Rs, जानें कैसे?
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कोरोना से हुई मौत पर भी इस स्कीम के तहत मिलेगा 2 लाख Rs, जानें कैसे?

केंद्र सरकार के प्रधान मंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (PMJJBY) एक तरह का टर्म इंश्योरेंस है जिसे हर साल रिन्यू करना होता है. इस योजना में निवेश के बाद अगर व्यक्ति की मौत हो जाती है तो उसके परिवार को 2 लाख रुपए मिलते हैं.

सांकेतिक तस्वीर.

नई दिल्ली. कोरोना वायरस संक्रमण ने विकराल रूप धारण कर लिया है. समय पर इलाज नहीं मिल पाने के कारण हर दिन हजारों की संख्या में लोग अपनी जान गवां रहे हैं. अगर आपके दोस्त, रिश्तेदार या जानकारों की मृत्यु कोरोना से हुई है तो उनके परिवार के सदस्य सरकार से 2 लाख रुपए के लिए क्लेम कर सकते हैं.

दरअसल, केंद्र सरकार के प्रधान मंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (PMJJBY) एक तरह का टर्म इंश्योरेंस है जिसे हर साल रिन्यू करना होता है. इस योजना में निवेश के बाद अगर व्यक्ति की मौत हो जाती है तो उसके परिवार को 2 लाख रुपए मिलते हैं. देश के हर आदमी तक जीवन बीमा का लाभ पहुंचाने के लिए केंद्र की मोदी सरकार ने 9 मई 2015 को PMJJBY शुरू की थी.

इस योजना के तहत 18 से 50 वर्ष की आयु के व्यक्ति को 2 लाख रुपए का बीमा कवर मिलता है. इसके लिए उसे सालाना 330 रुपए का प्रीमियम भरना होता है. इस बीमा को किसी भी बैंक का खाताधारक खरीद सकता है.

योजना को लेकर जानें एक्सपर्ट की राय
PMJJBY में बीमित व्यक्ति की किसी भी कारण से मौत होने पर उसे बीमा कवर मिलता है. इसका मतलब इसमें कोविड से हुई मौत भी शामिल है. बीमा कवर का दावा बीमा खरीदे जाने के कम से कम 45 दिन बाद ही स्वीकार किया जाता है. हालांकि किसी दुर्घटना की वजह से मौत होने पर व्यक्ति को इसका लाभ नहीं मिलता है.

लाभ उठाने के लिए ऐसे कर सकते हैं दावा
PMJJBY एक वार्षिक टर्म पॉलिसी है. इसमें बीमा कवर की गणना 1 जून से 31 मई के बीच की जाती है. ऐसे में अगर किसी व्यक्ति की कोरोना से मौौत हुई और उसने कवर समय पर भरा है, तो उसके परिजन इसके लिए क्लेम कर सकते हैं. 

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