MP आज से अनलॉकः CM शिवराज ने बताया कि क्या खुलेगा, क्या बंद रहेगा, यहां जानिए सबकुछ
Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh911057

MP आज से अनलॉकः CM शिवराज ने बताया कि क्या खुलेगा, क्या बंद रहेगा, यहां जानिए सबकुछ

मध्य प्रदेश आज से अनलॉक होने जा रहा है. अनलॉक से पहले सीएम शिवराज ने प्रदेश की जनता को संबोधित करते हुए कुछ अहम बातें बताई. 

शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश

भोपाल। मध्य प्रदेश में 1 जून से अनलॉकी प्रक्रिया शुरू हो रही है. अनलॉक से पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान प्रदेश की जनता को संबोधित किया. सीएम ने कहा कि कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है लड़ाई अभी बाकी है. यह बात अलग है कि अभी मध्य प्रदेश की संतोषजनक स्थिति है. लेकिन सावधानी बरतना बहुत जरूरी है. सीएम ने कहा कि प्रदेश में कोरोना कर्फ्यू 15 जून तक जारी रहेगा. अभी सिर्फ कोरोना कर्फ्यू रियायत दी जा रही है. 

सीएम शिवराज ने कहा कि हमने संक्रमण को नियंत्रित तो किया, लेकिन संकट टला नहीं है. हमें अभी सावधान रहने की आवश्‍यकता है. राज्‍य में कोरोना कर्फ्यू 15 जून तक जारी रहेगा लेकिन कर्फ्यू में छूट दी जाएगी. मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने कोरोना की तीसरी लहर से निपटने की पूरी तैयारी की है. बच्‍चों की परीक्षाओं के लिए मंत्रियों का अलग समूह बनाया गया है. इसके अलावा सीएम ने यह भी बताया कि प्रदेश में किन चीजों में छूट मिलेगी और कहां पाबंदियां रहेगी. 

यहां मिलेगी रियायत 

  • समस्त प्रकार के उद्योग एवं औद्योगिक गतिविधियां
  • उद्योगों में कच्चा माल / तैयार माल का आवागमन
  • अस्पताल, नर्सिंग होम, क्लीनिक मेडिकल इन्श्योरेंस कम्पनीज अन्य स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सेवाएं पशु चिकित्सा अस्पताल
  • केमिस्ट, सार्वजनिक वितरण प्रणाली की राशन दुकानें, किराना दुकानें, फल और सब्जियां, डेयरी एवं दूग्ध केंद्र, पशु आहार की दुकानें
  • पेट्रोल-डीजल पंप, गैस स्टेशन, रसोई गैस
  • मण्डी, खाद बीज, कृषि यंत्र की दुकानें एवं सभी कृषि गतिविधियां
  • रेस्टोरेंट एवं भोजनालय (केवल टेक होम डिलीवरी के लिए)
  • लॉजिंग/होटल (केवल आगन्तुकों के लिए रूम डायनिंग के साथ
  • बैंक, बीमा कार्यालय एवं एटीएम
  • प्रिन्ट एवं इलेक्ट्रानिक मीडिया तथा केवल नेटवर्क 
  • बैंक, इन्श्योरेंस, नॉन- बैंकिंग फाइनांस कम्पनियाँ, सहकारी साख समिति, कैश मेनेजमेन्ट एजेन्सीज आदि का संचालन एवं आवागमन
  • इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, कारपेंटर, मोटर मेकेनिक आई. टी सर्विस प्रोवाईडर आवागमन
  • एम्बूलेंस, ऑक्सीजन टैंकर्स का सम्पूर्ण प्रदेश में आवागमन
  • सार्वजनिक परिवहन (निजी बसों, ट्रेनों के माध्यम से)
  • सभी प्रकार के सामानों और माल की आवाजाही
  • निजी सुरक्षा सेवाए
  • घरेलू सेवा देने वाले यथा धोबी, ड्रायवर, हाऊस हेल्प/मेड, कुक आदि का आवागमन
  • ई-कॉमर्स कम्पनियों से तथा अत्यावश्यक वस्तुओं की दुकानों से होम डिलीवरी
  • रेड जोन के बाहर के ग्रामों में समस्त मनरेगा कार्य, ग्रामीण विकास कार्य एवं अन्य विभागों के निर्माण कार्य तथा तेन्दूपत्ता संग्रहण के कार्य
  • फायर बिग्रेड, टेली-कम्यूनिकेशन, विद्युत प्रदाय, रसोई गैस, पेट्रोल/ डीजल/केरोसीन टैंकर, होम डिलेवरी सेवाएं, दूध एकत्रीकरण/वितरण, फल-सब्जी के परिवहन, डाक एवं कोरियर सेवाये
  • मोहल्लों / कॉलोनियों में एकल दुकानें
  • कोल्ड स्टोरेज एवं वेयर हाउसिंग की सर्विसेज
  • समस्त सिविल मरम्मत कार्य तथा नवीन कन्स्ट्रक्शन गतिविधियाँ
  • परीक्षा केन्द्र आने एवं जाने वाले परीक्षार्थी तथा परीक्षा केन्द्र एवं परीक्षा आयोजन से जुड़े कर्मी / अधिकारीगण का आवागमन
  • ऑटो, ई रिक्शा में 02 सवारी, टेक्सी / निजी 04 पहिया वाहन में ड्राइवर सहित 03 सवारी कोविड प्रोटोकॉल के साथ
  • जिला स्तर पर परंपरागत लेबर मार्किट कोविड प्रोटोकॉल के साथ
  • व्यक्तियों और वस्तुओं का राज्य के भीतर और राज्य के बाहर आवागमन

ये भी पढ़ेंः एक जून से MP Unlock! इंदौर को लेकर फैसला आज, ग्वालियर में इन सेवाओं को छूट

 

यह गतिविधिया पूरी तरह प्रतिबंधित 

  • सभी सामाजिक / राजनैतिक / खेल मनोरंजन / शैक्षणिक / सांस्कृतिक / धार्मिक आयोजन / मेले आदि
  • स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक प्रशिक्षण / कोचिंग संस्थान ।
  • सिनेमा घर, शापिंग मॉल, व्यायाम शाला, जिम, स्वीमिंग पूल, थियेटर, पिकनिक स्पॉट, बार, ऑडिटोरियम, सभागृह
  • अत्यावश्यक सेवाएं देने का कार्य करने वाले कार्यालयों को छोड़कर शेष कार्यालय 100% अधिकारी और 50 प्रतिशत कर्मचारियों के साथ संचालित हो सकेंगे।
  • सभी धार्मिक / पूजा स्थल पर एक समय में 04 से अधिक व्यक्ति उपस्थित नहीं रहेंगें
  • अधिकतम 10 लोगों के साथ अंतिम संस्कार / मृत्युभोज की अनुमति
  • दोनों पक्षों के मिलाकर अधिकतम 20 लोगों के साथ विवाह की अनुमति
  • किसी भी स्थान पर 06 से अधिक व्यक्तियों के इकठ्ठा होने पर प्रतिबन्ध
  • पूरे प्रदेश में शनिवार रात 10 बजे से सोमवार सुबह 06 बजे तक जनता कर्फ्यू
  • पूरे प्रदेश रोज रात 10 बजे से सोमवार सुबह 06 बजे तक नाईट कर्फ्यू

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कि प्रदेश में अति आवश्यक सेवाओं को खोला जा रहा है. शनिवार रात दस बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक जनता कर्फ्यू लागू रहेगा. रोज रात दस से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा. सीएम ने कहा कि कोरोना से लड़ाई में हमें सभी का सहयोग चाहिए. फिलहाल हमने संक्रमण को कम किया है. लेकिन आगे संक्रमण न बढ़े इसका पूरा ध्यान रखना है. सीएम ने कहा कि जिन जिलों में संक्रमण की दर 5 प्रतिशत से ज्यादा है. अगर वहां संक्रमण दोबारा से फैला तो फिर से सख्ती की जाएगी. 

ये भी पढ़ेंः राजधानी भोपाल में 7456 एक्टिव केसः 15 जून रहेंगी पाबंदियां, इन सेवाओं को मिली राहत

WATCH LIVE TV

Trending news