राजधानी भोपाल में 7456 एक्टिव केसः 15 जून रहेंगी पाबंदियां, इन सेवाओं को मिली राहत
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राजधानी भोपाल में 7456 एक्टिव केसः 15 जून रहेंगी पाबंदियां, इन सेवाओं को मिली राहत

परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन ने 15 जून तक पाबंदियां में ढील नहीं देने के निर्देश दिए. इसकी बड़ी वजह जिले में एक्टिव केस की संख्या को बताया जा रहा है. 

प्रतीकात्मक तस्वीर

प्रमोद शर्मा/भोपाल: मध्य प्रदेश में कोरोना वायरस के आंकड़ों में कमी आने लगी, जिसे देखते हुए प्रदेश सरकार ने एक जून से कई जिलों को अनलॉक करने का प्लान बनाया. पांच जिलों में संक्रमण दर में कमी को देखते हुए 24 मई को ही लॉकडाउन खोल दिया गया. वहीं कई जिलों में एक जून से पाबंदियों में ढील दी जाएगी वहीं राजधानी भोपाल को लेकर भी जिला प्रशासन ने कुछ निर्देश जारी किए. 

15 जून तक रहेंगी पाबंदियां
सामान्य प्रशासन विभाग ने आदेश जारी कर बताया राजधानी भोपाल में 15 जून 2021 तक कोरोना गाइडलाइन का कढ़ाई से पालन होगा. इस दौरान कार्यालयों में अधिकारियों की 100 फीसदी उपस्थिति रहेगी. ऑफिस में 50 फीसदी कर्मचारियों के साथ काम होगा. इस दौरान सिर्फ आवश्यक सेवाएं देने वाले कार्यालय ही खुले रहेंगे. 

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ये रहेंगी अत्यावश्यक सेवाएं
अत्यावश्यक सेवाओं में इन कार्यालयों को रखा गया. बताया गया है कि जिला कलेक्टर स्थिति को ध्यान में रखते हुए इन सेवाओं के अलावा भी कुछ सेवाओं में छूट दे सकते हैं. 

  • कलेक्ट्रेट
  • पुलिस
  • आपदा प्रबंधन
  • फायर
  • स्वास्थ एवं चिकित्सा शिक्षा
  • जेल
  • राजस्व
  • पेयजल आपूर्ति
  • नगरीय प्रशासन
  • ग्रामीण विकास
  • विद्युत प्रदाय
  • सार्वजनिक परिवहन
  • कोषालय
  • पंजीयन

राजधानी में सबसे ज्यादा एक्टिव केस
राजधानी भोपाल में रविवार को 264 नए मरीजों की पुष्टि हुई, वहीं 2 लोगों की जान गई. परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन ने 15 जून तक पाबंदियां में ढील नहीं देने के निर्देश दिए. इसकी बड़ी वजह जिले में एक्टिव केस की संख्या को बताया जा रहा है. यहां इस वक्त 7456 एक्टिव कोरोना केस हैं, जो प्रदेश में सबसे ज्यादा है. 

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