संशोधन के बाद अब विभागों को अतिरिक्त भुगतान नहीं करना होगा. सरकार ने नए संशोधन का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है.
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भोपालः मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने होमगार्ड नियम 2016 में संशोधन किया है. इस संशोधन के तहत सरकार ने विभागों को होम गार्ड के वेतन भत्तों के डेढ़ गुना भुगतान के नियम में छूट दे दी है. सरकार ने इसे समाप्त कर दिया है, जिससे बड़ी संख्या में सरकारी विभागों में होम गार्ड की नियुक्ति हो सकेगी.
संबंधित विभाग को नहीं करना पड़ेगा अतिरिक्त भुगतान
संशोधन के बाद अब विभागों को अतिरिक्त भुगतान नहीं करना होगा. सरकार ने नए संशोधन का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है. बता दें कि पहले राज्य सरकार के विभागों में तैनात होम गार्ड के वेतन भत्तों का डेढ़ गुना भुगतान करने की शर्त लागू थी. जिसके चलते प्रदेश के अनेक विभाग जैसे खनन, आबकारी आदि होम गार्ड की सेवाएं नहीं ले पाते थे. अब चूंकि सरकार ने इस शर्त को खत्म कर दिया है तो माना जा रहा है कि प्रदेश के सरकारी विभागों में होम गार्ड की तैनाती हो सकेगी.
11 हजार होम गार्ड तैनात
राज्य में अभी लगभग 11,000 होम गार्ड तैनात हैं. गौरतलब है कि यह छूट सिर्फ प्रदेश के विभागों को दी गई है. लेकिन राज्य सरकार के निगम मंडल और भारत सरकार के विभागों में यह नियम पहले की तरह ही लागू रहेगा.
बीते दिनों प्रदेश में अवैध शराब के चलते लोगों की मौत के बाद आबकारी विभाग ने शराब माफिया के खिलाफ कार्रवाई की थी. इस दौरान यह बात सामने आई कि आबकारी विभाग के पास सरकारी अमला कम है. इसी का फायदा उठाकर शराब माफिया अवैध शराब का कारोबार करने में सफल हो जाते हैं. ऐसे में सरकार द्वारा होमगार्ड नियमों में किए गए बदलाव से आबकारी विभाग में होमगार्ड की तैनाती हो सकेगी, जिससे विभाग की ताकत बढ़ेगी.