छत्तीसगढ़ में पढ़ाई अनलॉक, खुलेंगे कोचिंग संस्थान, एक साथ बैठ सकेंगे इतने छात्र
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छत्तीसगढ़ में पढ़ाई अनलॉक, खुलेंगे कोचिंग संस्थान, एक साथ बैठ सकेंगे इतने छात्र

रायपुर कलेक्टर ने आदेश जारी करते हुए बताया कि राजधानी में कोरोना संक्रमण अब काबू में आ चुका है. ऐसे में रायपुर में पढ़ाई को ध्यान में रखते हुए कोचिंग संस्थान खुलेंगे.

फाइल फोटो

रायपुरः छत्तीसगढ़ में अनलॉक की प्रक्रिया जारी है. अब प्रदेश में पढ़ाई भी अनलॉक होने लगी है. रायपुर में कोचिंग संस्थानों को खोले जाने की अनुमति दे दी गई है. हालांकि कोचिंग संस्थान भी कोरोना गाइडलाइन के तहत ही खुलेंगे. 

50 प्रतिशत क्षमता के साथ खुलेंगे कोचिंग संस्थान 
रायपुर कलेक्टर ने आदेश जारी करते हुए बताया कि राजधानी में कोरोना संक्रमण अब काबू में आ चुका है. ऐसे में रायपुर में पढ़ाई को ध्यान में रखते हुए कोचिंग संस्थान 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खोलने के निर्देश दिए गए हैं. हालांकि कोचिंग संस्थान कोरोना गाइडलाइन के साथ ही खुलेंगे. 

रात 8 बजे तक खुलेंगे स्कूल 
रायपुर कलेक्टर सौरभ कुमार ने बताया कि सभी कोचिंग संस्थान 50 प्रतिशत क्षमता के अलावा एक साथ अधिकतम 50 छात्र ही कोचिंग में बैठ सकेंगे. जबकि संस्थान केवल रात 8 बजे तक ही खुलेंगे. इसके अलावा किसी भी कोचिंग संस्थान में अगर कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन किया गया तो उसके खिलाफ तत्काल कार्रवाई की जाएगी. छात्रों की पढ़ाई को ध्यान में रखते हुए कोचिंग संस्थान अनलॉक करने के निर्देश दिए गए हैं. 

लाइब्रेरी भी खुलेगी 
संक्रमण के चलते सेंट्रल लाइब्रेरी और नालंदा परिसर जैसी लाइब्रेरी बंद थी. अब पढ़ने लिखने वाले लोगों के लिए लाइब्रेरी को भी खोलने की अनुमति दे दी गई है. लाइब्रेरी में बैठक क्षमता से 50 फीसदी तय की गई है

सिनेमा हॉल और थियेटर भी हो चुके हैं अनलॉक
इसके अलावा छत्तीसगढ़ में सिनेमा हॉल और थियेटर पहले ही अनलॉक किए जा चुके हैं. सिनेमा हॉल और थिएटर में कुल क्षमता से 50 प्रतिशत व्यक्तियों के साथ संचालन की अनुमति होगी. इस दौरान कोरोना गाइडलाइन का कड़ाई से पालन करना होगा.

शादी समारोह के लिए भी बनाई गई गाइडलाइन
इसके अलावा शादियों के लिए भी कोरोना की गाइडलाइन बनाई गई है. विवाह कार्यक्रम में 50 लोगों को ही शामिल करने की अनुमति होगी. कार्यक्रम में कोरोना प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन करना होगा. रायपुर में धारा 144 लागू है. ऐसे में किसी भी तरह के सामाजिक या राजनीतिक धरना प्रदर्शन, रैली और जुलूस की अनुमति नहीं होगी.

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