रायपुर में कोरोना संक्रमण बेकाबू, इन 9 इलाकों को बनाया गया कंटेनमेंट जोन
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रायपुर में कोरोना संक्रमण बेकाबू, इन 9 इलाकों को बनाया गया कंटेनमेंट जोन

रायपुर में कोरोना का संक्रमण तेजी से बढ़ता जा रहा है, राजधानी रायपुर के 9 नए इलाकों को कंटेनमेंट जोन बनाया गया है. 

फाइल फोटो

रायपुरः छत्तीसगढ़ में तेजी से कोरोना के मामलें बढ़ रहे हैं. कोविड के बढ़ते संक्रमण के चलते रायपुर के 9 नए इलाकों को  कंटेनमेंट जोन बनाया गया है. जबकि रायपुर में धारा 144 पहले से लागू है. जिला कलेक्टर एस भारतीदासन ने 9 कंटेनमेंट जोन बनाते हुए लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है. 

इन इलाकों को बनाया गया कंटेनमेंट जोन
रायपुर के जिन 9 नए इलाकों को कंटेनमेंट जोन बनाया है उनमें गांधी नगर, गुढ़ियारी, बड़ा अशोक नगर, दीक्षा नगर, धनेली, धरसींवा, नया तालाब, देवपुरी, टिकरापारा, सुखराम नगर, लोधी पारा और छोटा अशोक नगर शामिल है. इसके अलावा इसके पहले हीरापुर के अविनाश प्राइड और चंगोराभाठा क्षेत्र को पहले ही कंटेनमेंट जोन घोषित किया जा चुका है. 

होली पर आयोजित नहीं किए जाएंगे सार्वजनिक कार्यक्रम 
इसके अलावा राजधानी रायपुर में कोरोना को लेकर नई गाइडलाइन भी जारी कर दी गई है. रायपुर में होली मिलन या अन्य किसी भी प्रकार के सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित करने की अनुमति आगामी आदेश तक नहीं होगी. होलिका दहन के दौरान सैनिटाइजर, सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का उपयोग करने की शर्त का कड़ाई से पालन करते हुए अधिकतम पांच व्यक्ति उपस्थित रह सकेंगे.

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विवाह, अंतिम संस्कार, दशगात्र या इनसे संबंधित किसी भी तरह के कार्यक्रमों में केवल 50 लोग ही शामिल हो सकेंगे. धार्मिक स्थल केवल व्यक्तिगत पूजा के लिए खुले रहेंगे. सिंगल व्यक्ति जाकर पूजा कर सकेगा, लेकिन समारोह नहीं होंगे. आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंह देव ने बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राज्य में कोरोना की स्थिति पर चिंता जाहिर की थी. उन्होंने कहा था कि अब पानी सिर के ऊपर बहने लगा है. उन्होंने बताया था कि छत्तीसगढ़ में रायपुर और दुर्ग में कोरोना के सर्वाधिक नए केस सामने आ रहे हैं.

डीजे, नगाड़ा, लाउडस्पीकर या किसी भी तरह के ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग प्रतिबंधित रहेगा. अनुमति नहीं मिलेगी. मल्टीप्लेक्स, टॉकीज, कमर्शियल कांप्लेक्स, शॉपिंग कांप्लेक्स, मॉल्स आदि में हर दिन जांच होगी. सख्ती बढ़ाई जाएगी. किसी भी सार्वजनिक स्थान पर बिना अनुमति के पांच से ज्यादा लोग एक साथ इकट्ठा नहीं हो सकेंगे. अगर इससे ज्यादा लोग एक स्थान पर इकट्ठा पाए जाते हैं तो कार्रवाई होगी.

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