अगर आपने अभी तक पैन को आधार से लिंक नहीं कराया है तो आज ही करा लें. जानिए क्यों...
Trending Photos
नई दिल्ली: पैन कार्ड के आधार कार्ड से लिंक कराने का आज आखिरी मौका है. अगर आपने आज अपने पैन को आधार से लिंक नहीं कराया तो आपका पैन कार्ड बेकार हो जाएगा. आप वित्तीय लेन-देन भी नहीं कर सकेंगे. इसके अलावा आपको 1 अप्रैल के बाद एक हजार रुपए जुर्माना देना पड़ेगा. यह सब आयकर कानून 1961 में जोड़े गए धारा 234एच के कारण हुआ है, जिसे सरकार ने 23 मार्च को लोकसभा में पारित वित्त विधेयक 2021 के अंतर्गत पास कराया है.
क्यों जरूरी है लिंक करना
दरअसल, सरकार ने पैन को आधार से जोड़ने के लिए 31 मार्च 2021 तक का समय दिया है. इसलिए सलाह दी जा रही है कि आज और अभी आप अपने पैन को आधार से लिंक करा लें. इस संबंध में कुछ दिनों पहले ही इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कहा था कि अगर कोई पैन कार्ड होल्डर्स पैन को आधार से लिंक नहीं कराता है तो, उनके पैन को इनऑपरेटिव (निष्क्रिय) घोषित कर दिया जाएगा. इसके बाद वित्तीय लेनदेन में पैन का इस्तेमाल नहीं हो पाएंगे.
क्या-क्या होंगे नुकसान
कोई भी शख्स 31 मार्च, 2021 तक अपने पैन को आधार से नहीं जोड़ता है तो इसके बाद वह जब भी इन दोनों को लिंक करेगा तो उसे 1 हजार रुपए का जुर्माना का भुगतान करना होगा. इसके साथ व्यक्ति को ज्यादा TDS देना होगा, क्योंकि पैन को आधार से लिंक न करने पर आपका पैन इनऑपरेटिव हो जाएगा. इनकम टैक्स एक्ट के तहत अगर किसी व्यक्ति के पास एक्टिव पैन नंबर नहीं है तो बैंक आपकी आय पर 20% की दर से TDS काटेगा.
इनकम टैक्स की वेबसाइट के जरिए पैन को आधार से लिंक किया जा सकता है. इसकी प्रोसेस भी आसान है.
ये भी पढ़ें: कल से गेहूं खरीदी: जो किसान फसल बेचने वाले हैं उनके लिए यह खबर काम की है, हर परेशानी में काम आएगा यह नंबर...
ये भी पढ़ें: MP में कोरोना फिर बना चैंलेंज: महाराष्ट्र की बसों पर प्रतिबंध 30 अप्रैल तक, स्कूल अभी नहीं खुलेंगे
WATCH LIVE TV