शिवराज कैबिनेट का फैसला, घरेलू हिंसा में शरीर का अंग 40% दिव्यांग हुआ तो मिलेगा इतना मुआवजा, जानिए
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शिवराज कैबिनेट का फैसला, घरेलू हिंसा में शरीर का अंग 40% दिव्यांग हुआ तो मिलेगा इतना मुआवजा, जानिए

मध्यप्रदेश में घरेलू हिंसा के कई वीभत्स और हैरान करने वाले सामने आए हैं. जिसमें पीड़िताओं के अंगों को शरीर से अलग तक कर दिया गया.

शिवराज कैबिनेट का फैसला, घरेलू हिंसा में शरीर का अंग 40% दिव्यांग हुआ तो मिलेगा इतना मुआवजा, जानिए

भोपाल: मध्यप्रदेश में घरेलू हिंसा के कई वीभत्स और हैरान करने वाले सामने आए हैं. जिसमें पीड़िताओं के अंगों को शरीर से अलग तक कर दिया गया. जबकि इसमें कई महिलाओं का जीवन बर्बाद हो गया. अब ये जैसे-तैसे अपने जीवन यापन करने को मजबूर हो गई. ऐसे में पीड़िताओं को तुरंत आर्थिक मदद के लिए शिवराज सरकार नई योजना लेकर आई है. 

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दरअसल मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में सरकार ने इसे मंजूरी दे दी. इसके मुताबिक घरेलू हिंसा की शिकार महिलाओं को तात्कालिक आर्थिक सहायता के तौर पर 2 से 4 लाख रुपए दिए जाएंगे.

जानिए कैसे दिए जाएगा मुआवजा
इस प्रस्तावित योजना में ऐसी पीड़िता को शरीर के किसी भी अंग में 40% से कम दिव्यांगता होने पर 2 लाख और 40% से अधिक क्षति होने पर 4 लाख रुपए की सहायता देने का प्रावधान किया गया है. प्रदेश में फिलहाल अभी ऐसे 150 केस हैं, जिन पर मुआवजे के 7.50 करोड़ रुपए खर्च होंगे.

इलाज और न्यायालय खर्च भी शामिल
इसके अलावा पीड़िताओं को न्यायालय तक जाने-आने का खर्च भी मिलेगा. एक अन्य फैसले में कैबिनेट ने तय किया कि भोपाल गैस पीड़ितों और उनके बच्चों का इलाज आयुष्मान निरामय मप्र योजना में आयुष्मान कार्ड बनाकर होगा. योजना में प्रति परिवार हर साल 5 लाख का इलाज मिलेगा.

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