MP News: कोर्ट ने सुनाया ऐतिहासिक फैसला, आर्मी जवान के परिवार को 1 करोड़ का मुआवजा देने का आदेश, जानिए मामला
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MP News: कोर्ट ने सुनाया ऐतिहासिक फैसला, आर्मी जवान के परिवार को 1 करोड़ का मुआवजा देने का आदेश, जानिए मामला

Ujjain 1 crore insurance:  मध्यप्रदेश के उज्जैन में एक आर्मी जवान की सड़क दुर्घटना में मौत के बाद कोर्ट ने बीमा कपंनी को 1 करोड़ 11 लाख रुपए मुआवजा देने का आदेश दिया है. 

MP News: कोर्ट ने सुनाया ऐतिहासिक फैसला, आर्मी जवान के परिवार को 1 करोड़ का मुआवजा देने का आदेश, जानिए मामला

Ujjain 1 crore insurance: ''बेटा जवान था आर्मी में देश की सेवा करता था. हमारा सहारा था, वह अगर सेना में नौकरी करता तो हमें कमाकर खिलाता''. कुछ ऐसे ही बयान मुआवजे की मांग को लेकर उज्जैन जिला कोर्ट में सड़क दुर्घटना के शिकार हुए आर्मी जवान के मां-बांप ने दिए. मुआवजे के इस मामले में दोनों पक्षों की बातें सुनने के बाद जज ने मृतक जवान के परिजनों के पक्ष में ऐतिहासिक फैसला सुनाया है और बीमा कंपनी को 7% ब्याज के साथ 1 करोड़ 11 लाख रुपये देने के आदेश दिए.

बता दें कि इस मामले में वकील तूफान सिंह सिसोदिया के माध्यम से परिवार को अब 2 साल बाद आर्थिक तौर पर न्यायालय ने बड़ी राहत दी है. वकील तूफान सिंह ने बताया कि द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश संजीव कुमार गुप्ता ने मोटर दुर्घटना के तहत फैसला सुनाते हुए परिवार को बीमा कंपनी द्वारा 1 करोड़ 11 लाख 22 हजार 310 रु की राशि, 7% ब्याज के साथ देने के लिए आदेश किया है. संभवतः उज्जैन संभाग में यह सबसे बड़ी मुआवजा राशि किसी मृतक को दी गई है.

2 साल पहले हादसे में हुई मौत 
वकील तूफान सिंह ने बताया कि 04 अक्टूम्बर 2021 को मृतक जवान सुनील अपने साथी के साथ उज्जैन पहुंचा था. घर जाते वक्त ट्रैक्टर से जवान का एक्सीडेंट हो गया. इस हादसे में दोनों गंभीर घायल हुए लेकिन सुनील की मौत हो गई. सुनील को पहले उज्जैन के नीचे अस्पताल में भर्ती किया फिर इंदौर रेफर किया और वहां से आर्मी हॉस्पिटल में भी महू में रेफर किया लेकिन आर्मी हॉस्पिटल में उपचार के दौरान सुनील की मौत हो गई थी.

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1 करोड़ का मुआवजा परिजनों को मिला
इस मामले में थाना चिमनगंज पर रिपोर्ट दर्ज करवाई थी. जिसके बाद से ही मामला न्यायालय में विचाराधीन था. अब दो बाद जाकर न्यायालय ने दावों और तर्कों के आधार पर परिवार को राहत दी है. द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश संजीव कुमार की अदालत ने मृतक सुनील गुर्जर की मां रामकुंवर, पिता बिहारीलाल और मृतक की पत्नी सुमन गुर्जर को 1 करोड़ 11 लाख रुपए की मुआवजा राशि देने का आदेश दिया है. साथ में 7% ब्याज भी परिजनों को देने के लिए कहा है. 

बता दें कि यह उज्जैन संभाग का पहला ऐसा मामला है जिसमे अब तक का सबसे बड़ा क्लेम मृतक सुनील के परिजनों को देने के आदेश कोर्ट ने दिया है. मृतक सुनील गुर्जर आर्मी का जवान था. वह छुट्टियां मनाने के लिए अपने घर नानू खेड़ा आया था.

रिपोर्ट - राहुल सिंह राठौड़

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