पटना: बिहार की राजधानी पटना के गांधी मैदान में साल 2013 में हुए बम धमाकों पर एनआईए की विशेष अदालत आज अपना फैसला सुना दिया है. कोर्ट ने धमाकों के 4 दोषियों को फांसी की सजा सुनाई है जबकि दो को उम्र कैद और दो दोषियों को 10 साल कैद की सजा सुनाई गई है. इसके अलावा एक दोषी को सात साल की मिली है.


धमाकों में 9 लोग दोषी करार


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पटना के गांधी मैदान में साल 2013 में हुए इन धमाकों में 79 लोग घायल हुए थे. कोर्ट ने बुधवार को इस मामले में 9 आरोपियों को दोषी करार दिया था एक आरोपी को सबूतों के अभाव में बरी किया गया था. विशेष लोक अभियोजक ललन प्रसाद सिंह ने बताया कि NIA कोर्ट के विशेष न्यायधीश गुरविंदर मल्होत्रा ने 2013 को पटना के गांधी मैदान में सिलसिलेवार ढंग से हुए बम धमाकों मामले में इम्तेयाज अंसारी, मुजीबुल्लाह, हैदर अली, फिरोज असलम, नोमान अंसारी, इफ्तिखार, अहमद हुसैन, उमेर सिद्दिकी और अजहरुद्दीन दोषी करार दिया जबकि सबूत न मिलने पर फखरुद्दीन को बरी घोषित किया.


एनआईए के वकील ललन प्रसाद सिन्हा ने कहा कि कोर्ट ने गवाह के बयान के अलावा इलेक्ट्रॉनिक फोरेंसिक लेबोरेटरी की जांच के आधार फैसला सुनाया है. यह केस काफी गंभीर था और ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाने के लिए साजिश के तहत घटना को अंजाम दिया गया. केस की गंभीरता को देखते हुए कोर्ट ने फैसला दिया है. वकील ने बताया कि धमाकों की साजिश रायपुर में रची गई थी. रांची में सामान इकट्ठा किया गया और पटना में घटना को अंजाम दिया गया.


11 आरोपियों को खिलाफ चार्जशीट


उन्होंने बताया कि इस मामले में एनआईए ने 11 अभियुक्तों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की था जिनमें से एक अभियुक्त की उम्र कम होने के कारण उसका मामला किशोर अदालत में ट्रांसफर हो गया था. उनके अनुसार बाकी बचे दस अभियुक्तों के खिलाफ एनआईए अदालत में सुनवाई चली थी. दोषी करार दिए जाने के बाद कोर्ट ने सजा पर फैसले के लिए एक नवंबर की तारीख तय की थी.


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पटना के गांधी मैदान में 27 अक्टूबर 2013 को आयोजित बीजेपी की हुंकार रैली के मुख्य वक्ता गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी थे. तब नरेंद्र मोदी सहित पार्टी के नेताओं के मंच पर पहुंचने के करीब 20 मिनट पहले मैदान में सिलसिलेवार धमाके हुए थे जिसमें 6 लोगों की मौत हो गई थी और करीब 80 लोग जख्मी हुए थे.