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Coronavirus: नई गाइडलाइन्स आज से लागू, जानें किन चीजों पर रहेगी पाबंदी

केंद्रीय गृह मंत्रालय (MHA) ने कोरोना वायरस (Coronavirus) के बढ़ते संक्रमण पर रोक लगाने के लिए नई गाइडलाइन जारी की है, जो आज (1 दिसंबर) से लागू हो गई है और 31 दिसंबर तक जारी रहेंगी.

अनिवार्य उपाय करने का निर्देश

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अनिवार्य उपाय करने का निर्देश

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए उपाय, विभिन्न गतिविधियों पर एसओपी और भीड़ को नियंत्रित करने के लिए अनिवार्य उपाय करने का निर्देश दिया है.

नाइट कर्फ्यू पर राज्य लेंगे फैसला

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नाइट कर्फ्यू पर राज्य लेंगे फैसला

केंद्र सरकार ने नाइट कर्फ्यू लगाने को लेकर राज्य सरकारों को पूरी तरह से छूट दी है. नई गाइडलाइन के मुताबिक नाइट कर्फ्यू लगाना है या नहीं यह राज्‍य सरकारों पर निर्भर होगा. इसके साथ ही इसको लेकर टाइमिंग भी राज्य सरकारें ही तय करेंगी.

कंटेनमेंट जोन में सख्ती रहेगी जारी

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कंटेनमेंट जोन में सख्ती रहेगी जारी

नई गाइडलाइंस के अनुसार, कंटेनमेंट जोन में सख्ती जारी रहेगी और केवल आवश्यक गतिविधियों की अनुमति होगी. स्थानीय जिला, पुलिस और नगरपालिका अधिकारी यह सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार होंगे कि निर्धारित कंटेनमेंट उपायों का कड़ाई से पालन किया जाए और राज्य / केंद्रशासित प्रदेश सरकार संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही सुनिश्चित करेंगे.

लॉकडाउन पर लेनी होगी अनुमति

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लॉकडाउन पर लेनी होगी अनुमति

कंटेनमेंट जोन के बाहर लॉकडाउन लगाने को लेकर केंद्र सरकार ने स्थिति साफ कर दी है और दिशानिर्देशों में बताया गया है कि किसी भी प्रकार का स्थानीय लॉकडाउन लागू करने के पहले राज्यों, केंद्रशासित प्रदेश की सरकारों को केंद्र से अनुमति लेनी होगी.

बुजुर्गों और बच्चों को सलाह

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बुजुर्गों और बच्चों को सलाह

नई गाइडलाइन में 65 साल से ज्यादा आयु के व्यक्तियों और 10 साल से कम उम्र के बच्चों को घर में रहने की सलाह दी गई है.

सिनेमा घरों, थियेटर्स पर पाबंदियां जारी

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सिनेमा घरों, थियेटर्स पर पाबंदियां जारी

गृह मंत्रालय की नई गाइडलाइंस में भी सिनेमा घरों, थियेटर्स, स्विमिंग पूल्स आदि को लेकर पाबंदियां जारी हैं. सिनेमा हॉल अभी भी 50 फीसदी दर्शक क्षमता के साथ चलेंगे. केवल खिलाड़ियों की ट्रेनिंग के लिए स्‍विमिंग पूल खुले रहेंगे.

शादी में कितने लोग होंगे शामिल

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शादी में कितने लोग होंगे शामिल

नई गाइडलाइन के अनुसार केंद्र ने शादी में आने वाले मेहमानों की संख्या 200 कर दी है, लेकिन इसके साथ ही कहा गया है कि राज्य सरकारें स्थिति को देखते हुए इस संख्या को 100 या उससे कम भी कर सकती हैं. बता दें कि दिल्ली सरकार ने शादी समारोह में आने वाले मेहमानों की संख्या 50 कर दी है, जबकि यूपी सरकार ने 100 लोगों की अनुमति दी है.

टीम घर-घर जाकर करेगी निगरानी

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टीम घर-घर जाकर करेगी निगरानी

सरकार के दिशानिर्देश के मुताबिक, सर्विलांस टीम घर-घर जाकर निगरानी करेगी और कोरोना मरीजों का उपचार सुविधाओं के साथ तत्काल आइसोलेशन सुनिश्चित किया जाएगा. वहीं, आरोग्य सेतु मोबाइल ऐप के उपयोग को प्रोत्साहित किया जाता रहेगा.

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