इत्र कारोबारी के घर से 150 करोड़ से ज्यादा कैश मिलने की पुष्टि हो चुकी है. पूरे शहर में तरह तरह की चर्चा के बीच उनके आशियाने में एक तहखाना मिलने की खबर है. तहखाने वाले घर से अभी कुछ और बरामदगी हो सकती है. इस बीच इनकम टैक्स की रेड (Income Tax Raid) को लेकर आपके मन में उठ रहे सवालों का जवाब देते हैं.
IT की रेड की कार्रवाई आयकर अधिनियम की धारा 132 के तहत आती है. इसके तहत विभाग के अधिकारी किसी शख्स के घर, दफ्तर, फैक्ट्री और गोदाम समेत किसी भी ठिकाने पर कहीं भी और कभी भी छापा मार सकते हैं. रेड की टाइमिंग को लेकर भी अधिकारियों पर कोई पाबंदी नहीं है. यानी रेड कितनी भी लंबी खिंच सकती है.
IT Raid के दौरान अगर कुछ गड़बड़ पाई जाती है तो वहां पर जब्ती भी की जा सकती है. पूरे परिसर में मौजूद किसी भी व्यक्ति (पुरुष और महिला) की तलाशी ली जा सकती है. इस काम में अप्रिय स्थिति से निपनटे के लिए पुलिस की मदद भी ली जाती है. इनकम टैक्स की रेड (Income Tax Raid) के दौरान IT अधिकारी और कर्मचारी रकम या काली दौलत बाहर निकालने के लिए ताले, दीवारें और शक होने पर रेड की जगह लगी टाइल्स तक तोड़ सकते हैं.
वित्त मंत्रालय के तहत आने वाली एजेंसियां जैसे आयकर (IT) विभाग, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) और प्रवर्तन निदेशायल (ED) ऐसे लोगों पर नजर रखती हैं जो टैक्स नहीं भरते और मनी लॉन्ड्रिंग जैसी गतिविधियों में शामिल पाए जाते हैं. रेड के दौरान उन लोगों पर भी नजर रखी जाती है जिनकी टैक्स और कमाई में अंतर आता है.
वहीं इनकम टैक्स विभाग की रेड (Income Tax Raid) ऐसे लोगों के घर, दफ्तर और ठिकानों पर पड़ सकती है जिन पर टैक्स चोरी का शक होता है. वहीं कई बार इन एजेंसियों को कहीं से टिप भी मिलती है कि कोई शख्स टैक्स चोरी कर रहा है या देश और विदेश में काला धन (Black Money) जमा किए बैठा है. ऐसे में उस पर नजर रखी जाती है और फिर सही मौका पाकर उस पर रेड मार दी जाती है.
आयकर विभाग की कोशिश होती है कि छापा ऐसे वक्त मारा जाए जब व्यक्ति को उसका अंदाजा ना हो, ताकि उसे संभलने का मौका भी ना मिले. ज्यादातर मामलों में रेड तड़के या फिर देर रात में मारी जाती है, ताकि तेजी से आरोपी के घर और ठिकानों पर पहुंचने और बिना किसी को कोई मौका दिए उसे दबोच लिया जाए. छापेमारी करने वाली टीम के पास घर की तलाशी के लिए वारंट भी होता है.
IT की रेड के दौरान आयकर अधिकारियों के साथ पुलिस फोर्स और कभी-कभी तो अर्ध-सैनिक बल भी मौजूद होता है, ताकि किसी भी तरह की अनहोनी से निपटा जा सके. रेड कई दिनों तक चल सकती है. ऐसे में घर या दफ्तर में मौजूद लोग बिना आयकर अधिकारियों की इजाजत के बाहर नहीं जा सकते हैं. आयकर अधिकारी रेड मारते जाते हैं तो कई चीजें अपने कब्जे में लेते हैं.
अगर यह छापा किसी दुकान या शोरूम में मारा गया है तो वहां बेचने के लिए रखे गए सामान को जब्त नहीं किया जा सकता. ऐसे माल की दस्तावेजों में एंट्री हो सकती है. वहीं कुछ खास स्थितियों में इस माल या कनसाइनमेंट से जुड़े पेपर्स जब्त किए जा सकते हैं. अगर दुकान या घर से भारी मात्रा में कैश या सोना या और कुछ मिलता है, जिसका लेखा-जोखा व्यक्ति के पास हो यानी उसने उसे ITR में सार्वजनिक किया हो, वह सामान भी जब्त नहीं किया जा सकता है.
आपको बता दें कि इनकम टैक्स सर्वे इनकम टैक्स एक्ट की धारा 133ए के तहत आता है. यह सिर्फ बिजनस की जगह पर ही हो सकता है. इसे किसी के घर में तह तक नहीं किया जा सकता, जब तक कंपनी के दस्तावेज घर में ना रखे गए हों. इनकम टैक्स सर्वे सिर्फ बिजनस वर्किंग डेज में ही हो सकता है. इसके तहत कोई भी अधिकारी किसी भी तरह की जब्ती नहीं कर सकता है. इसमें ना तो किसी पुलिस की मदद ली जा सकती है, ना ही इसमें किसी के पर्सनल चीजों की खोजबीन की जा सकती है.
कानपुर में इनकम टैक्स की कार्रवाई की खबरें लगातार वायरल हो रही हैं. ऐसे मामलों से इतर अगर आपके घर आयकर विभाग की टीम छापेमारी के लिए पहुंची हो तो आप सबसे पहले रेड डालने आई टीम से सर्च वारंट दिखाने के साथ उनका पहचान पत्र दिखाने को कह सकते हैं. वहीं अगर छापा मारने आई टीम घर की महिलाओं की तलाशी लेना चाहे तो ऐसा सिर्फ महिला कर्मी ही कर सकती है. अगर सभी पुरुष हैं तो वह चाहकर भी घर की महिला की तलाशी नहीं ले सकते, भले ही अधिकारियों को महिला के कपड़ों में कुछ छुपे होने का शक हो. आयकर अधिकारी आपको खाना खाने या आपके बच्चों के स्कूल बैग चेक करने के बाद उन्हें स्कूल जाने से नहीं रोक सकते हैं.
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