7 वर्षीय बालिका से सामूहिक दुष्कर्म करने के मामले में अजमेर पोक्सो न्यायालय ने दो आरोपियों को आजीवन मरते दम तक कारावास की सजा सुनाई है.
Trending Photos
Ajmer: 7 वर्षीय बालिका से सामूहिक दुष्कर्म करने के मामले में अजमेर पोक्सो न्यायालय ने दो आरोपियों को आजीवन मरते दम तक कारावास की सजा सुनाई है. इस मामले में दोनों आरोपियों पर 74000 रुपये का आर्थिक दंड भी लगाया गया है. अजमेर पोक्सो संख्या 1 न्यायालय सरकारी वकील रुपेंद्र कुमार परिहार ने बताया कि 14 जून 2019 को ब्यावर सिटी थाने में 7 वर्षीय नाबालिग बच्ची से अपहरण कर सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया था.
यह भी पढ़ें - उदयपुर का अशोक नगर होगा अजमेर डिस्कॉम का पहला आदर्श सब-डिवीजन, इस कारण मिला ये मुकाम
इस मामले की जानकारी मिलने पर पुलिस ने पांच आरोपियों को सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पहचान कर गिरफ्तार किया और उनके खिलाफ चालान पेश करते हुए साक्ष और गवाह जुटाए गए, जहां सामने आया कि आरोपी महेंद्र और कुशाल 7 वर्षीय नाबालिग को स्कूटर पर बहला-फुसलाकर अपहरण कर उसी जंगलों की ओर ले गए, जहां उसके साथ हैवानियत कर उसे वापस डेरे पर छोड़ा था.
यह भी पढ़ें - आदिवासी और दलित के लिए आवाज उठाते रहेंगे किरोड़ी लाल मीणा, धरने की भी दी चेतावनी
जहां नाबालिग के परिजनों को खून से लथपथ लड़की मिली तो इसकी जानकारी पुलिस को दी गई. इसके बाद पुलिस ने अपनी जांच को तेज करते हुए कार्रवाई शुरू की और आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां लगातार सुनवाई के दौरान इस हैवानियत को लेकर अजमेर न्यायालय में 16 गवाह 135 दस्तावेज पेश किए गए.
जिसके आधार पर आरोपी महेंद्र और कुशाल को दोषी करार देते हुए मरते दम तक जेल में सजा काटने का आदेश दिया गया है. वहीं इस मामले में गिरफ्तार तीन आरोपियों को बरी भी किया गया है. इस मामले में न्यायाधीश द्वारा विशेष टिप्पणी करते हुए इस कृत्य को समाज के लिए गलत बताया और ऐसे आरोपियों पर किसी तरह की नरमी नहीं बरतते हुए अधिक से अधिक सजा दी जानी चाहिए और ऐसा ही किया गया है.
Report: Ashok Bhati