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अजमेर: पॉक्सो विशिष्ट न्यायालय संख्या 1 ने 14 वर्षीय नाबालिक के साथ दुष्कर्म के मामले में अहम फैसला सुनाते हुए आरोपी को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है . साथ ही आरोपी पर 24000 का आर्थिक दंड भी लगाया है. इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से 11 गवाह और 25 दस्तावेज पेश किए गए, जिसके आधार पर आरोपी को दोषी माना गया मामला ब्यावर सिटी थाने का है जहां आज से ठीक 2 साल पहले पीड़िता के परिजनों ने नाबालिक के साथ दुष्कर्म का मामला दर्ज कराया था.
इसमें बताया गया कि उनकी बेटी रिश्तेदार की गई थी जहां से वह वापस नहीं लौटी इस संबंध में लड़की को दस्तयाब कर उससे पूछताछ की गई और उसके बयान लिए तो उसने बताया कि घर के सामने रहने वाले साबू सिंह ने बहला-फुसलाकर उसके साथ जंगल में ले जाकर दुष्कर्म किया . इस मामले की पुष्टि डीएनए के जरिए की गई और पुलिस ने इस घटना को लेकर तमाम सबूत व साक्षी भी जुटाए जिसके आधार पर न्यायालय ने आरोपी साबू सिंह को दोषी मानते हुए 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है इस मामले में आरोपी पर 24000 का आर्थिक दंड भी लगाया है.
Reporter- Ashok bhati