Alwar Rape : अलवर में बच्ची के साथ बलात्कार किया ,इस दौरान बच्ची के गुप्तांगों में चोट आ गयी थी तो पिता ने निजी डॉक्टर के पास ले जाकर उसे टांके भी लगवाए थे. अब कोर्ट ने दोषी पिता को मृत्यु तक कठोर आजीवन कारावास व दस हजार रु अर्थदंड की सजा सुनाई है.
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Alwar Rape : अलवर विशिष्ट न्यायालय पोक्सो एक्ट संख्या 3 के विशिष्ट न्यायधीश सोहन सिंह शर्मा ने मंगलवार को 9 वर्षीय नाबालिग पुत्री से दुष्कर्म करने वाले दोषी पिता को मृत्यु तक कठोर आजीवन कारावास व दस हजार रु अर्थदंड की सजा सुनाई है. न्यायालय से सजा मिलने के बाद आरोपी पिता को जेल भेज दिया गया.
विशिष्ट लोक अभियोजक राजकुमार गंगावत ने बताया कि बहरोड़ थाना क्षेत्र में 20 अक्टूबर 2022 को चाईल्ड लाइन समन्वयक को पिता द्वारा नाबालिग बेटी के साथ अनैतिक कार्य किये जाने की 1098 के जरिये जानकारी मिली थी ,जिसके बाद टीम ने मौके पर पहुंच कर बच्ची से मुलाकात कर जानकारी जुटाई , जिसमे जानकारी में आया कि पिता द्वारा तीन चार दिन पहले बच्ची के साथ बलात्कार किया ,इस दौरान बच्ची के गुप्तांगों में चोट आ गयी थी तो पिता ने निजी डॉक्टर के पास ले जाकर उसे टांके भी लगवाए थे.
पुलिस ने शिकायत पर मामला दर्ज कराया गया था की एक पिता द्वारा अपनी ही बेटी के साथ दुष्कर्म किया गया है , इस मामले में पुलिस ने ततपरता से आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया था और उसके बाद पुलिस ने पोक्सो अदालत संख्या तीन न्यायालय में चालान पेश किया और 21 गवाहों के साक्ष्य जुटाए गए और 1 महीने के अंदर ट्रायल पूरा हुआ जिस पर मंगलवार को विशिष्ट न्यायाधीश सोहन सिंह शर्मा ने नाबालिग बालिका के पिता को प्राकृतिक जीवन तक कठोर कारावास की सजा सुनाते हुए अलग अलग धाराओं में तीस हजार के अर्थदंड से दंडित भी किया है.
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