कोरोना गाइडलाइन की पालना के लिए व्यापारी और मैरिज होम संचालकों को सख्त दिशा निर्देश जारी किए गए हैं.
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Karauli : करौली के हिंडौनसिटी (Hinducity) में उपखंड कार्यालय में व्यापारियों और मैरिज होम संचालकों के साथ एसडीएम (SDM) ने बैठक ली और शादी समारोह (Marriage Ceremony) को लेकर नई गाइडलाइन और उसके सख्य क्रियान्वयन पर जोर दिया. बैठक में मास्क लगाना, सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजेशन पर जोर दिया गया. गृह विभाग राजस्थान सरकार जयपुर से जारी आदेश और निर्देशों के मुताबिक इस बैठक में गाइडलाइन्स बताई गई.
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शादी समारोह को लेकर जारी गाइडलाइन्स
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बैठक में बताया गया कि सार्वजनिक, सामाजिक, राजनैतिक, खेलकूद सम्बन्धी मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, सभा, रैली, धरना प्रदर्शन, जुलूस और मेलों के आयोजन में अधिकतम 100 व्यक्तियों के सम्मिलित होने की अनुमति के साथ ही, इसकी सूचना वेब पोर्टल या 181 पर देनी अनिवार्य होगी. बैठक में सभी दुकानदारों को कोविड वैक्सीन की दोनों डोज लगवाने के निर्देश दिये गए. इसके साथ स्क्रीनिंग की सुविधा, मास्क का उपयोग और सभी कोविड गाइडलाइन्स की पालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं. बैठक में मैरिज होम्स पर निगरानी के लिए आयुक्त नगर परिषद हिण्डौन कीर्ति कुमारी को निर्देश दिए गए हैं. बैठक में व्यापार मंडल के पदाधिकारी और मैरिज होम संचालक मौजूद रहे.
Report : Ashish Chaturvedi