अभियोजक योगेश जोशी ने बताया कि 15 सितंबर 2021 को नाबालिग पीड़िता के भाई ने वरदा थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई, जिसमें बताया की उसकी बहन 11वी कक्षा में पढ़ती है और 18 अगस्त 2021 को वह गांव के सरकारी स्कूल में पढ़ने जा रही थी.
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Dungarpur: राजस्थान के डूंगरपुर जिले की पोक्सो कोर्ट ने 11वी कक्षा में पढ़ने वाली स्कूली छात्रा का अपहरण कर दुष्कर्म के दोषी को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. कोर्ट ने दोषी को 2 लाख 20 हजार रुपये के आर्थिक दंड से भी दंडित किया है. वरदा थाने में 15 सितंबर 2021 को मामला दर्ज हुआ था.
जिले की पोक्सो कोर्ट के लोक अभियोजक योगेश जोशी ने बताया कि स्पेशल पॉक्सो कोर्ट के विशिष्ट न्यायाधीश ने मामले में आज गुरुवार को फैसला सुनाया है. योगेश जोशी ने बताया कि 15 सितंबर 2021 को नाबालिग पीड़िता के भाई ने वरदा थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई.
इसमें बताया की उसकी बहन 11वी कक्षा में पढ़ती है और 18 अगस्त 2021 को वह गांव के सरकारी स्कूल में पढ़ने जा रही थी. रास्ते में आरोपी दिलीप (25) पुत्र प्रभुलाल निवासी गुमानपुरा थाना सदर बाइक लेकर आया और उसे जबरन बाइक पर बैठाकर भगा ले गया.
उसकी बहन वापस घर नहीं आई, जिस पर उसकी तलाश की लेकिन पता नहीं लगा. 3 सितंबर 2021 को उसे पता लगा की उसकी बहन को दिलीप के घर है, जिस पर वह, उसके पिता और मां तीनों दिलीप के घर गए, जहां से उसे वापस घर लाए. पीड़ित नाबालिग ने उसके साथ हुई दुष्कर्म की घटना के बारे में बताया, जिस पर वे वरदा थाने पहुंचे और मामला दर्ज करवाया.
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मामले में पुलिस ने जांच करते हुए आरोपी दिलीप को गिरफ्तार किया. वहीं, पुलिस ने मामले में अनुसंधान पूर्ण करते हुए डूंगरपुर पोक्सो कोर्ट में चालान पेश किया. इस पर पोक्सो कोर्ट ने आज सुनवाई पूरी करते हुए आरोपी दिलीप को दोषी करार दिया है. कोर्ट ने दोषी दिलीप को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. वहीं, दोषी पर 2 लाख 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है.
Reporter- Akhilesh Sharma
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