Rajasthan News: भारत और राजस्थान सरकार के अधिनियम के मुताबिक, राज्य के सभी नवविवाहित जोड़ों को विवाह प्रमाण पत्र यानी मैरिज सर्टिफिकेट बनवाना जरूरी है. मैरिज सर्टिफिकेट शादीशुदा जोड़ो के लिए एक ऑफीशियल सर्टिफिकेट है, जिसमें एक जोड़े को विवाहित होने का प्रमाण पत्र दिया जाता है.
पूरे भारत में रोजाना अनेकों लोग शादी के बंधन में बंधते है लेकिन इनका किसी प्रकार का रिकार्ड नहीं होने की वजह से सरकार को बहुत से डेटा से जुड़ी सही जानकारी नहीं मिल पाती है. इससे देश और राज्यों में जनसंख्या, कोर्ट केसेज आदि से जुड़ी जानकारी में काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है.
इन समस्याओं को देखते हुए सरकार ने विवाह अधिनियम जारी किया. राजस्थान विवाह रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 2009 के तहत प्रदेश के हर नए जोड़ों को विवाह प्रमाण पत्र बनवाना जरूरी है.
राजस्थान विवाह प्रमाण पत्र बनवाने के लिए आपको कुछ आवश्यक दस्तावेजों की जरूरत होगी. वर और वधु के पासपोर्ट फोटोज, बर्थ सर्टिफिकेट अथवा दसवीं कक्षा की मार्कशीट की फोटोप्रति सत्यापित वर वधु दोनों की, आधार, आईडी कार्ड, राशनकार्ड की फोटोप्रति आवश्यकता होने पर उपलब्ध करवानी होगी, वर-वधु के पिता/ माता आईडी कार्ड, आधारकार्ड/ राशनकार्ड आदि की फोटोप्रति, दो गवाहों की पासपोर्ट साईज फोटोज, दो गवाहों की आईडी कार्ड, आधारकार्ड आदि की फोटोप्रति, जिस स्थान पर शादी हुई है वहां की मूल प्रमाण पत्र की प्रति, शादी का कार्ड उपलब्ध करवाना होगा.
मैरीज सर्टिफिकेट के लिए आप घर बैठे भी आवेदन कर सकते हैं. इसके लिए सबसे पहले आपको 'राजस्थान सिविल रजिस्ट्रेशन प्रणाली राजस्थान सरकार आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय' की आधिकारिक वेबसाइट पोर्टल pehchan.raj.nic.in पहचान पर जाएं.
इसके बाद आमजन आवेदन प्रपत्र भरे लिंक पर क्लिक करें. अब आपको सामने 'आवेदन हेतु दिशा निर्देश' पेज खुलेगा. सभी दिशा-निर्देश ध्यान से पढ़ें. फिर विवाह पंजीकरण के लिए ऑप्शन को चुनें. नये आवेदन हेतु ऑप्शन को चुन कर, कॅप्टचा कोड दर्ज करें. फॉर्म में सभी जानकारी दर्ज कर सब्मिट करें. आपके मोबाइल नंबर पर आवेदन प्राप्त हो जायेगा.
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