RPS Rule Amendment: राजस्थान पुलिस सेवा में OBC को आयु में छूट यथावत, कार्मिक विभाग ने जारी किया खंडन
Rajasthan News: राजस्थान पुलिस सेवा में OBC को मिलने वाली 5 साल की आयु सीमा की छूट यथावत रहेगी. इसको लेकर कार्मिक विभाग ने खंडन जारी किया है.
RPS Rule Amendment : राजस्थान पुलिस सेवा में OBC को आयु में छूट का मामला गरमाया हुआ है. अब इसको लेकर कार्मिक विभाग ने खंडन जारी किया है. जिसके तहत राजस्थान पुलिस सेवा में OBC को ऊपरी आयु सीमा में छूट 5 साल यथावत रहेगी. दरअसल, 18 जुलाई को DOP ने नियमों में संशोधन को लेकर अधिसूचना जारी की थी, जिसके बाद प्रदेशभर में विवाद बढ़ गया था.
अब कार्मिक विभाग ने इसको लेकर कहा है कि DOP ने 13.11.1996 के द्वारा RPS नियम, 1954 के नियम 11 के उपनियम (1) में परन्तुक जोड़कर ओ.बी.सी. वर्ग को ऊपरी आयु सीमा में प्रथम बार 2 वर्ष की छूट प्रदान की. इसके बाद अधिसूचना 25.05.2000 के द्वारा इस परन्तुक को विलोपित किया. ओ. बी.सी. वर्ग को ऊपरी आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट के लिए नियम 11(1) में नया परन्तुक (xvii) जोड़ा गया. इसके बाद अधिसूचना 16.04.2021 जारी की गयी और विविध सेवा नियमों में संशोधन के समान ही उक्त सेवा नियम, 1954 में भी नियम 11 (1) के परन्तुक (iii) (a) में ओ.बी.सी. वर्ग हेतु बी.सी. अंकित कर ऊपरी आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट का प्रावधान जोड़ दिया.
परन्तु अधिसूचना 16.04.2021 को जारी करते समय गलती से परन्तुक (xvii) का प्रावधान यथावत रह गया, जिसके कारण ओ.बी.सी. वर्ग के लिए ऊपरी आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट का प्रावधान नियम 11 (1) के परन्तुक (iii) एवं परन्तुक (xvii) दोनों में विद्यमान रह गया. परन्तुक (xvii) को 16.04.2021 से विलोपित किये जाने के लिए राजस्थान पुलिस सेवा नियम, 1954 में संशोधन किया गया. विविध सेवा नियमों में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आयु सीमा के संबंध में एक ही प्रावधान जो कि दो जगह गलती से प्रावधित हो गया था. उसके स्थान पर संशोधन के बाद एक ही जगह ओबीसी वर्ग के लिए आयु सीमा का प्रावधान रह गया अर्थात अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आयु सीमा में छूट का प्रावधान आज भी यथावत है.
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