जयपुर में रेप की बात से मुकरी पीड़िता, DNA रिपोर्ट के आधार पर दुष्कर्मी को कारावास
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जयपुर में रेप की बात से मुकरी पीड़िता, DNA रिपोर्ट के आधार पर दुष्कर्मी को कारावास

जयपुर जिले की पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत ने नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में अभियुक्त विनोद सिंह को बीस साल की सजा सुनाई है. इसके साथ ही अदालत ने नागौर निवासी इस अभियुक्त पर एक लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है.

जयपुर में रेप की बात से मुकरी पीड़िता, DNA रिपोर्ट के आधार पर दुष्कर्मी को कारावास

Jaipur News : जयपुर जिले की पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत ने नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में अभियुक्त विनोद सिंह को बीस साल की सजा सुनाई है. इसके साथ ही अदालत ने नागौर निवासी इस अभियुक्त पर एक लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है. अदालत ने अपने आदेश में कहा कि भले की पीडिता ने दुष्कर्म से इनकार किया हो, लेकिन डीएनए जांच से साबित है कि उसके साथ अभियुक्त ने संबंध बनाए हैं. इसके अलावा नाबालिग की सहमति कानून में कोई महत्व भी नहीं रखती है.

अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक विजया पारीक ने अदालत को बताया कि 26 जनवरी 2020 को पीडिता की मां ने गोविन्दगढ थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी. जिसमें कहा गया कि उसकी बेटी ब्यूटी पार्लर का कोर्स करने के लिए खेजरोली जाती है. एक दिन पहले वह खेजरोली जाने के लिए घर से निकली, लेकिन वहां नहीं पहुंची. उसे आशंका है कि विनोद उसे अपने साथ ले गया है. रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने पीडिता को जोधपुर से बरामद कर अभियुक्त के खिलाफ आरोप पत्र पेश किया.

सुनवाई के दौरान पीडिता ने कहा कि वह परिजनों को बिना बताए अकेली जोधपुर गई थी. वहां विनोद ने उसके साथ कोई गलत काम नहीं किया. करीब पन्द्रह दिन रहने के बाद पुलिस आकर उसे ले गई थी. वहीं डीएनए जांच में आया की अभियुक्त ने पीडिता के साथ संबंध बनाए थे. इस पर अदालत ने डीएनए रिपोर्ट के आधार पर अभियुक्त को सजा सुनाई है.

Reporter- Mahesh Pareek

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