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Rajasthan Crime News: झालावाड़ कोतवाली थाना क्षेत्र में करीब डेढ़ वर्ष पूर्व अपनी सगी भतीजी से दुष्कर्म की वारदात करने के मामले में आरोपी चाचा को आज पॉक्सो कोर्ट न्यायालय ने 20 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई है. न्यायालय द्वारा आरोपी को 50 हजार रुपए अर्थ दंड से भी दंडित किया गया है.
मामले की जानकारी देते हुए लोक अभियोजक रामाहेतार गुर्जर ने बताया कि 20 जून 2022 को पीड़िता ने अपने परिजनों के साथ कोतवाली थाने पहुंचकर रिपोर्ट दर्ज कराई थी, कि 15 जून 2022 को उसके माता-पिता उसके दादा का ऑपरेशन करवाने के लिए कोटा गए हुए थे. इस दौरान उसका चाचा खाना खिलाने के बहाने उसे दुर्गापुर रोड स्थित खेत पर ले गया और उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया. घटना के अगले दिन भी आरोपी ने पीड़िता के कपड़े बदलने के बहाने अश्लीलता की.
पीड़िता की शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपी शाकिर उर्फ मुंडा को गिरफ्तार कर लिया था, जिसे न्यायालय ने जेल भेज दिया था. तभी से पॉक्सो कोर्ट में विचाराधीन चल रहे प्रकरण में आज पोक्सो कोर्ट विशिष्ट न्यायाधीश विनोद गिरि ने बड़ा फैसला सुनाते हुए आरोपी शाकीर उर्फ मुंडा को 20 वर्ष कठोर कारावास तथा 50 हजार रूपए अर्थदंड से दंडित किया है. विशिष्ट न्यायाधीश विनोद गिरी द्वारा फैसले के दौरान 15 गवाहों और 23 दस्तावेजों का अध्ययन किया गया, जिसके आधार पर आरोपी को दोषी पाया गया.
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