1/7दरअसल, केन्द्रीय भूजल प्राधिकरण के 24 सितंबर 2020 के निर्देशों के मुताबिक अनाधिकृत भूजल निकासी, अनापत्ति शर्तों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाती है. इसके लिए प्राधिकरण ने जिला कलेक्टर, उपायुक्त या जिला मजिस्ट्रेटों को अधिकृत किया हुआ है. इसके तहत भूजल निकासी की संरचना यानी बोरिंग को सील करने, बिजली काटने, केस दर्ज करने और पर्यावरण मुआवजा लगाने की कार्रवाई की जाती है. बोर्ड ने इस मामले में दोनों कंपनियों के कार्यालय और निवास पर कार्रवाई के लिए जिला कलेक्टर को पत्र लिखा है, हालांकि अभी दोनों ही जगहों पर जिला प्रशासन द्वारा कार्रवाई नहीं की गई है.
2/7ऑफिस 132बी, एलन कोचिंग सेंटर के पास, 200 फीट बाईपास फ्लोर, जोशी मार्ग से भूजल निकाल रहे हैं. दोनों जगहों से अवैध रूप से भूजल निकासी कर बेचान किया जा रहा है. बोर्ड ने कलेक्टर को लिखे पत्र में कम्पनी पर कार्रवाई के लिए कहा है. बोरिंग को सील करने, बिजली काटने, केस दर्ज करने के लिए भी कहा गया है.