सवाई माधोपुर सांसद एंव भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष सुखबीर सिंह जौनापुरिया ने अपने द्वारा जारी किए गए वीडियो बाईट में पीड़िता का नाम लेकर पीड़िता की पहचान उजागर कर दी जो ,कानूनी रूप से गलत है.एसपी हर्षवर्धन ने बताया कि पोक्सो एक्ट के तहत उनके खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जा सकती है.
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Sawaimadhopur News: सवाई माधोपुर सांसद एंव भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष सुखबीर सिंह जौनापुरिया ने भीलवाड़ा के नरसिंहपुरा में हैवानियत की हदें पार कर देने वाली हृदय विदारक घटना को लेकर अपनी नाराजगी व्यक्त करते हुए एक वीडियो जारी कर आरोपियों को सख्त से सख्त सजा दिलाने एवं पीड़ित परिवार को 50 लाख रुपये का मुवावजा देने की मांग की है.
लेकिन सांसद जौनापुरिया ने अपने द्वारा जारी किए गए वीडियो बाईट में नाबालिग की पहचान उजागर कर दी , जो कानूनन गलत है. पोक्सो एक्ट के तहत नाबालिग दुष्कर्म पीड़िता एंव उसके परिजनों की पहचान उजागर नहीं की जा सकती ,लेकिन सांसद जौनापुरिया ने अपने द्वारा जारी किए गए वीडियो बाईट में पीड़िता का नाम लेकर पीड़िता की पहचान उजागर कर दी जो ,कानूनी रूप से गलत है.
सांसद ने कहा कि भीलवाड़ा के नरसिंहपुरा में हैवानियत की हदें पार कर देने वाली हृदय विदारक घटना हुई है,14 वर्षीय नाबालिग लड़की से गैंगरेप कर आरोपियों ने उसे कोयले की भट्टी में जला दिया. घटना के दोषियों को फांसी की सजा मिले. उन्होंने कहा कि में प्रदेश की कांग्रेस सरकार से मांग करता हूं कि पीड़ित परिवार को 50 लाख रुपए का मुआवज़ा दिया जाये.
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सांसद ने दिल्ली में हुए तंदूर कांड का भी जिक्र किया. सांसद ने कहा कि सरकार को फ़ास्ट ट्रैक कोर्ट के मध्यम से जल्द से जल्द आरोपियों को फांसी की सजा दिलाकर पीड़ित परिवार को न्याय दिलाना चाहिए. सांसद द्वारा नाबालिग पीड़िता की पहचान उजागर करने को लेकर जब हमने सवाई माधोपुर एसपी हर्षवर्धन से बात की तो एसपी ने बताया कि कोई भी पोक्सो एक्ट के तहत व्यक्ति पीड़िता या इसके परिजनों की पहचान उजागर नहीं कर सकता ,अगर कोई व्यक्ति पहचान उजागर करता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जा सकती है.