Gyanvapi Case, ASI Survey: ज्ञानवापी मस्जिद मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया. जिला अदालत ने अंजुमन इन्तज़ामिया मस्ज़िद कमिटी की अपील को ख़ारिज कर दिया. हाईकोर्ट ने ज्ञानवापी परिसर में एएसआई सर्वे (Gyanvapi ASI Survey) को जारी रखने का आदेश दिया है. जिसके बाद हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा कि अगर वो सुप्रीम कोर्ट में जायेगें तो हम लोग भी मौजूद रहेगें एएसआई ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि इमारत में कोई नुकसान नहीं होगा. कोर्ट ने कहा है एएसआई का सर्वेक्षण शुरू होना चाहिए और जिला जज के आदेश को तुरंत लागू किया जाये. देखिए वीडियो