7 महीने बाद इन राज्यों में खुल रहे हैं स्कूल, जानें किन नियमों का करना होगा पालन
Advertisement
trendingNow1768778

7 महीने बाद इन राज्यों में खुल रहे हैं स्कूल, जानें किन नियमों का करना होगा पालन

अनलॉक के पांचवें चरण (Unlock 5) के तहत केंद्र सरकार 15 अक्टूबर से देशभर में चरणबद्ध तरीके से स्कूल खोले (School Reopen) जाने की अनुमति दे चुकी है, हालांकि स्कूल कब से खोलने हैं, इस पर अंतिम फैसला राज्यों को खुद लेना है.

प्रतीकात्मक तस्वीर

नई दिल्ली: कोरोना वायरस (Coronavirus) के संक्रमण को रोकने के लिए लगाए गए लॉकडाउन (Lockdown) के कारण देशभर में स्कूल मार्च से बंद हैं. अब अनलॉक के पांचवें चरण (Unlock 5) के तहत केंद्र सरकार 15 अक्टूबर से देशभर में चरणबद्ध तरीके से स्कूल खोले (School Reopen) जाने की अनुमति दे चुकी है, हालांकि इस दौरान स्कूलों और बच्चों को कोविड गाइडलाइंस (Covid Guidelines) का पालन करना जरूरी होगा.

  1. यूपी, पंजाब और सिक्किम में आज स्कूल खुल रहे हैं
  2. कोरोना गाइडलाइन का पालन करना जरूरी होगा
  3. कक्षा 9-12 तक के बच्चे ही स्कूल जा पाएंगे

इन राज्यों में आज से खुल रहे हैं स्कूल
इसके बाद उत्तर प्रदेश, पंजाब और सिक्किम में आज (19 अक्टूबर) से स्कूल खोलने की तैयारी कर ली गई है. हालांकि इन राज्यों में भी सिर्फ कक्षा 9वीं से 12वीं तक के बच्चे ही स्कूल जा पाएंगे. जिन राज्यों में स्कूल खुल रहे हैं, उनके लिए केंद्र सरकार की ओर से लंबी चौड़ी गाइडलाइन भी जारी की गई है.

चलती रहेंगी ऑनलाइन क्लासेस
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने आदेश जारी किया है कि किसी भी अभिभावक को बच्चों को स्कूल भेजने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा. इसके साथ ही स्कूल आने वाले बच्चों के अभिभावकों को इसकी लिखित मंजूरी देनी होगी. यही वजह है कि स्कूलों को ऑनलाइन कक्षाएं (Online Class) चलाते रहने का भी निर्देश दिया गया है, ताकि बच्चों की पढ़ाई में किसी भी तरह की रुकावट ना आए.

इन गाइडलाइंस का करना होगा पालन
1. सभी स्कूलों को दो पालियों (शिफ्ट) में कक्षाएं चलानी होगी, जिसमें से पहली पाली में 9वीं व 10वीं के बच्चे और दूसरी पाली में 11वीं व 12वीं के बच्चे आ सकेंगे.
2. स्कूलों को सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी तरह पालन करना जरूरी होगा और सेनेटाइजेशन की भी पर्याप्त व्यवस्था करनी होगी.
3. एक क्लास में सिर्फ 50 फीसदी बच्चों को आने की इजाजत होगी, जबकि शेष 50 प्रतिशत बच्चों को दूसरे दिन क्लास के लिए बुलाया जाएगा.
4. किसी भी स्टूडेंट को स्कूल आने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा.
5. कंटेनमेंट जोन में रहने वाले बच्चों, टीचर या स्टॉफ को स्कूल आने की अनुमति नहीं होगी.
6. अगर किसी बच्चे, टीचर या फिर किसी कर्मचारी को बुखार, सर्दी-खांसी हो तो उसे प्राथमिक उपचार के बाद घर भेज दिया जाएगा.
7. क्लास के दौरान एक बेंच पर सिर्फ एक बच्चे के बैठने की अनुमति होगी.
8. स्कूल आने और जाने के समय सभी गेट को खोले जाएंगे, ताकि एक साथ भीड़ जमा ना हो.
9. सभी स्टूडेंट, टीचर और स्टॉफ के लिए मास्क पहनना अनिवार्य होगा.
10. स्कूल खोलने हैं या नहीं या कब से खोलने हैं, इस पर अंतिम फैसला राज्यों को खुद लेना है.

VIDEO

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

TAGS

Trending news