शीना बोरा केस: इंद्राणी मुखर्जी की बेटी ने लिखी किताब, नाम रखा- ‘डेविल्स डॉटर’
Advertisement
trendingNow1967382

शीना बोरा केस: इंद्राणी मुखर्जी की बेटी ने लिखी किताब, नाम रखा- ‘डेविल्स डॉटर’

शीना बोरा की हत्या के आरोप में गिरफ्तार इंद्राणी मुखर्जी की बेटी विधि मुखर्जी ने एक किताब लिखी है. इस किताब को डेविल्स डॉटर यानी पिशाच की बेटी नाम दिया गया है.

इंद्राणी मुखर्जी (फाइल फोटो).

नई दिल्ली: पूर्व दंपति इंद्राणी और पीटर मुखर्जी की बेटी विधि मुखर्जी (Vidhi Mukherjee) ने एक किताब लिखी है, जिसमें उन्होंने अपनी यादों को कलमबद्ध किया है. इस पुस्तक का विमोचन मंगलवार को किया गया. डेविल्स डॉटर यानी पिशाच की बेटी नाम की इस किताब को वेस्टलैंड ने प्रकाशित किया है. यह लोगों को उनके (विधि के) जीवन को जानने का मौका देती है कि उन्होंने अपने माता-पिता की गिरफ्तारी को कैसे झेला और वह डिप्रेशन से कैसे बाहर आईं.

'मैं हमदर्दी नहीं चाहती'

इंद्राणी मुखर्जी (Indrani Mukerjea) को अगस्त 2015 में अपनी बेटी शीना बोरा की हत्या करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था. बोरा (24) को अप्रैल 2012 में महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में इंद्राणी ने एक कार में अपने ड्राइवर श्यामवीर राय और संजीव खन्ना के साथ कथित रूप से गला घोंटकर मार दिया था. 23 वर्षीय विधि ने किताब में कहा, 'यह किताब हमदर्दी, ध्यान या कुछ हासिल करने के लिए नहीं लिखी गई है. जिस वजह से मैंने इस किताब को लिखने का फैसला किया है, वह मैं लफ्जों में बयां नहीं कर सकती हूं, जो मैं आपको बता सकती हूं वे बता दिया है.' 

ये भी पढ़ें:- 130 रुपये से भी कम में ये कंपनी दे रही अनलिमिटेड कॉलिंग-इंटरनेट डेटा और कई बेनिफिट

'इस सब में मैं कहीं खो गई'

विधि ने आगे कहा, 'इंसान की जिंदगी में कई ऐसी चीजें होती हैं जिसका आप पहले से अंदाजा नहीं लगा सकते हैं या उसके लिए तैयार नहीं होते हैं. इस पूरे घटनाक्रम का केंद्र मेरे माता-पिता हैं और इस सब में मैं खो गई.' दरअसल, यह सब 2015 में विधि के 18वें जन्मदिन से पहले शुरू हुआ जब उनकी मां इंद्राणी मुखर्जी को बोरा की कथित हत्या के मामले में गिरफ्तार कर लिया गया. विधि ने किताब में कहा कि इसके 4 महीने बाद उनके पिता पीटर मुखर्जी को भी जुर्म करने के लिए उकसाने एवं मदद करने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया. उल्लेखनीय है कि पीटर पूर्व मीडिया कारोबारी हैं और उन्हें इस साल के शुरू में हाई कोर्ट से जमानत मिल गई थी.

LIVE TV

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

TAGS

Trending news