Halal and Jhatka Meat: एसडीएमसी (SDMC) के तहत आने वाले 4 जोन्स के 104 वार्ड्स में हजारों रेस्टोरेंट आते हैं और इनमें से 90 प्रतिशत में मांस सर्व किया जाता है.
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नई दिल्ली: दक्षिण दिल्ली नगर निगम (South Delhi Municipal Corporation) ने सभी रेस्टोरेंट्स और मांस बेचने वाली दुकानों को निर्देश दिया है कि वो ये अनिवार्य रूप से बताएं कि उनके यहां सर्व किया जा रहा या बेचा जा रहा मांस हलाल है या झटका (Halal and Jhatka Meat) . नए निर्देशों को लेकर MCD ने बुधवार को कई प्रस्तावों को मंजूरी दी है.
साउथ एमसीडी (MCD) के नरेंद्र चावला के मुताबिक, अगर कोई इसका उल्लंघन करता है, तो अधिकारी उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे. साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि हर किसी को ये जानने का अधिकार है कि वह क्या खा रहे हैं. हिंदू और सिख धर्म में खान-पान का लेकर कुछ निश्चित नियम और परंपराएं हैं.
बता दें कि एसडीएमसी के तहत आने वाले 4 जोन्स के 104 वार्ड्स में हजारों रेस्टोरेंट आते हैं और इनमें से 90 प्रतिशत में मांस सर्व किया जाता है. हालांकि अभी तक ये बताया नहीं जाता था कि सर्व किया जा रहा मांस हलाल है या झटका (Halal and Jhatka Meat) . वहीं मीट बेचने वाली दुकानें भी ये बात नहीं बताती हैं.
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एसडीएमसी ने अपने प्रस्ताव में कहा कि हिंदू और सिख धर्म में 'हलाल' मांस खाना मना है. यह धर्म के खिलाफ है. इसलिए रेस्टोरेंट्स और दुकानें जहां मांस बेचा या सर्व किया जाता है, वह अनिवार्य रूप से इसकी जानकारी दें.
दूसरी तरफ साउथ एमसीडी में विपक्ष के नेता और आप नेता प्रेम चौहान ने कहा कि बीजेपी एमसीडी में कथित भ्रष्टाचार जैसे वास्तविक मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए ये प्रस्ताव लेकर आई है क्योंकि, भाजपा को व्यक्तिगत मामलों में हस्तक्षेप करने की आदत है. वो हस्तक्षेप करते हैं कि कौन क्या पहनेगा, कौन किससे शादी करेगा.