दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट ने क्राइम ब्रांच की ओर से दायर चार्जशीट मंजूर कर ली है और ताहिर हुसैन को 28 अगस्त को वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया है.
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नई दिल्ली: दिल्ली दंगों (Delhi Riot) के आरोपी ताहिर हुसैन (Tahir Hussain) पर मुकदमे का रास्ता साफ हो गया है. दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट ने क्राइम ब्रांच की ओर से दायर चार्जशीट मंजूर कर ली है और ताहिर हुसैन को 28 अगस्त को वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया है. ताहिर हुसैन फिलहाल जेल में बंद है.
बता दें कि ताहिर हुसैन आम आदमी पार्टी का पूर्व पार्षद है. जिसे दंगों में नाम आने के बाद पार्टी निलंबित कर चुकी है. क्राइम ब्रांच की चार्जशीट के मुताबिक ताहिर हुसैन ने योजना बनाकर भीड़ के साथ दूसरे समुदाय पर पत्थरबाजी शुरू की. जिसके बाद बचाव में दूसरे समुदाय ने भी पथराव किया. ताहिर हुसैन पर आईबी स्टाफर अंकित शर्मा समेत कई लोगों की हत्या कर डेडबॉडी नाले में डंप किए जाने का भी आरोप है.
कोर्ट ने दिल्ली क्राइम ब्रांच की चार्जशीट को मंजूर करते हुए कहा कि राजद्रोह की धाराओं पर अभी पुलिस को अप्रूवल नहीं मिली है. लेकिन दूसरी धाराओं में पर्याप्त दस्तावेज हैं.
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