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नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने बकरीद (Bakrid) के मौके पर कोरोना नियमों में ढील देने पर चिंता जताई है. सर्वोच्च अदालत ने केरल की राज्य सरकार से बकरीद के मद्देनजर कोविड-19 प्रतिबंधों में तीन दिन की छूट देने को लेकर आज ही जवाब दाखिल करने को कहा है. दरअसल ईद-उल-अजहा यानी बकरीद से पहले प्रतिबंधों में ढील देने के केरल सरकार के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर हुई थी.
यह ढील ऐसे वक्त में दी गई है जब राज्य में कोविड मामलों और टेस्ट पॉजिटिविटी रेट में वृद्धि देखी जा रही है. सुनवाई के दौरान वरिष्ठ वकील विकास सिंह ने कहा, 'केरल में देश में सबसे अधिक 10.96% कोरोना पॉजिटिविटी रेट है जहां लगातार कोरोना के सबसे ज्यादा मामले आ रहे हैं. ऐसे में ये छूट देना सही नहीं होगा. यूपी में कोरोना पॉजिटिविटी रेट सिर्फ 0.04% है. जब वहां कांवड़ यात्रा की इजाजत नहीं दी जा सकती तो केरल में बकरीद के लिए लॉकडाउन में छूट कैसे दी जा सकती है.'
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कोर्ट में याचिका लगाने वाले पक्ष के वकील ने कहा, 'कृपया आदेश पारित कीजिए क्योंकि आज और कल का ही समय बचा है. ऐसे में नोटिस जारी करने की गुंजाइश नहीं है.' इसके बाद केरल सरकार के वकील ने कहा कि बकरीद पर कुछ इलाकों को विशेष छूट दी. इस लिए जवाब दाखिल करने का मौका दिया जाना चाहिए. इसके बाद केरल सरकार को आज शाम तक जवाब देना होगा वहीं कल भी इस मामले की सुनवाई होगी.
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