Supreme Court Collegium ने की हाई कोर्ट के 17 जजों के ट्रांसफर की सिफारिश
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Supreme Court Collegium ने की हाई कोर्ट के 17 जजों के ट्रांसफर की सिफारिश

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने हाई कोर्ट जजों के ट्रांसफर के सिफारिश की है, इस लिस्ट में कुल 17 नाम हैं जिनमें इलाहाबाद उच्च न्यायलय के चार न्यायाधीशों के नाम भी शामिल हैं. कॉलेजियम ने दो जजों को दिल्ली हाई कोर्ट भेजने की सिफारिश की है. 

फाइल फोटो

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम (Supreme Court Collegium) ने हाई कोर्ट के 17 जजों के ट्रांसफर की सिफारिश की है. इसमें इलाहाबाद उच्च न्यायालय के चार जजों के नाम भी शामिल हैं. कॉलेजियम ने इलाहाबाद HC के दो जजों को दिल्ली HC ट्रांसफर करने की सिफारिश की है. कॉलेजियम की तरफ से कहा गया है कि जस्टिस यशवंत वर्मा को इलाहाबाद से दिल्ली हाई कोर्ट ट्रांसफर किया जाए. 

  1. इलाहाबाद उच्च न्यायालय के चार जज भी शामिल
  2. दो जजों को दिल्ली HC ट्रांसफर करने की सिफारिश
  3. जस्टिस अग्रवाल को मध्यप्रदेश भेजने की बात

जस्टिस तिलहरी को AP HC भेजने की सिफारिश

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम (Supreme Court Collegium) ने अपनी सिफारिश में जस्टिस विवेक अग्रवाल को इलाहबाद उच्च न्यायालय से मध्यप्रदेश हाई कोर्ट ट्रांसफर करने की बात कही है. इसी तरह, जस्टिस चन्द्र धारी सिंह को इलाहाबाद से दिल्ली और जस्टिस रवि नाथ तिलहरी को इलाहाबाद से आंध्रप्रदेश हाई कोर्ट भेजने की सिराफिश की गई है. 

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68 पदों पर नियुक्ति के लिए भेजे हैं नाम

हाल ही में न्यूज एजेंसी PTI की एक रिपोर्ट में बताया गया था कि सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने देश के उच्च न्यायालयों में जजों के 68 पदों पर नियुक्ति के लिए एकमुश्त नामों को हरी झंडी दे दी है, लेकिन  केंद्र सरकार ने अभी इन्हें मंजूरी नहीं दी है. यह पहला मौका है जब एक साथ इतनी बड़ी तादाद में कॉलेजियम ने निचली कोर्ट के जजों व वकीलों की हाईकोर्ट जजों के रूप में नियुक्ति की सिफारिश की थी.

सरकार की मंजूरी का है इंतजार

रिपोर्ट के अनुसार, आठ अगस्त से एक सितंबर के बीच कॉलेजियम ने विभिन्न हाईकोर्ट में जजों के रिक्त पदों के लिए 100 से ज्यादा नामों पर विचार किया था. इनमें से 12 हाईकोर्ट के लिए 68 नामों का चयन कर सरकार के पास मंजूरी के लिए भेजा गया है. जजों की नियुक्ति प्रक्रिया से जुड़े सूत्रों ने बताया है कि सीजेआई की अध्यक्षता वाले कॉलेजियम द्वारा की गई इस सिफारिश पर केंद्र सरकार ने अब तक निर्णय नहीं लिया है.

 

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