Supreme Court on rape accused: रेप के आरोपी का बैनर के साथ भव्य स्वागत, भड़का सुप्रीम कोर्ट
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Supreme Court on rape accused: रेप के आरोपी का बैनर के साथ भव्य स्वागत, भड़का सुप्रीम कोर्ट

Supreme Court on rape accused: हाई कोर्ट से जमानत पर बाहर निकलने के बाद बलात्कार के आरोपी का जिन बैनर और पोस्टर के साथ स्वागत हुआ, उन्हें देखकर आरोपी के वकील को सुप्रीम कोर्ट ने एक चेतावनी दे दी है. 

फाइल फोटो

नई दिल्ली: बलात्कार के एक मामले में आरोपी छात्र नेता की जमानत के बाद उसका स्वागत करते हुए पोस्टरों और होर्डिंगों को देखकर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताई. दरअसल इन पोस्टरों और बैनरों पर 'भैया इज बैक' (बड़ा भाई वापस आ गया है) जैसे नारे दिख रहे थे. जिसके बाद मुख्य न्यायाधीश एन वी रमन्ना (Chief Justice N.V. Raman) की पीठ को पीड़ित लड़की के वकील ने इस बात की जानकारी दी. साथ ही बताया कि स्थानीय इलाके में आरोपी को जमानत देने का जश्न मनाते हुए देखा गया है. गौरतलब है कि आरोपी को मध्य प्रदेश हाई कोर्ट द्वारा जमानत दी गई है.

  1. सुप्रीम कोर्ट ने जताई रेप के आरोपी पर नाराजगी
  2.  'भैया इज बैक' वाले बैनर पर किए कई सवाल
  3. बचाव पक्ष के वकील को दी चेतावनी

होर्डिंग पर उठे कई सवाल

फ्री प्रेस की खबर के अनुसार सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को बलात्कार के एक मामले में बचाव पक्ष के वकील से कहा, 'अपने भैया से इस सप्ताह सावधान रहने के लिए कहें. 'भैया इज बैक' उनकी रिहाई का जश्न मनाने के लिए उन्हें बाहर नहीं भेजा गया. न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी और न्यायमूर्ति हिमा कोहली की पीठ ने कहा, 'जमानत के बाद आप किस बात का जश्न मना रहे हैं? एक होर्डिंग था जिस पर लिखा था, 'भैया इज बैक', यह होर्डिंग क्या मैसेज दे रहा है.'

आरोपी के वकील को मिली चेतावनी

पीठ ने बचाव पक्ष के वकील से फिर पूछा, 'एक होर्डिंग है, 'भैया इज बैक' यह क्या है? आपने किस मौके पर होर्डिंग लगाई?' जिसके जवाब में बचाव पक्ष के वकील ने कहा कि संभवत: आरोपी को जमानत मिलने के बाद होर्डिंग लगाई गई थी. पीठ ने पलटवार करते हुए कहा, 'अपने भैया से इस हफ्ते सावधान रहने को कहिए.'

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तीन साल तक किया रेप

इस मामले की बात करें तो इसकी FIR में आरोप लगाया गया है कि आरोपी ने लड़की से शादी का झूठा वादा कर तीन साल की अवधि में कई मौकों पर उसके साथ यौन संबंध बनाए. आरोपी को पिछले साल सितंबर में गिरफ्तार किया गया था. उच्च न्यायालय ने यह कहते हुए जमानत दे दी कि पूरी सुनवाई अवधि के दौरान आरोपी को हिरासत में रखने की जरूरत नहीं है. आरोपी ने हाईकोर्ट में दलील दी थी कि उसके बीच आपसी सहमति से संबंध थे.

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