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नई दिल्ली: किसान आंदोलन (Farmers Protest) से जुड़े 'टूलकिट' मामले (Toolkit case) में गिरफ्तार 21 साल की पर्यावरण कार्यकर्ता दिशा रवि (Disha Ravi) को कोर्ट से जमानत मिल गई है. पटियाला हाउस कोर्ट ने दिशा रवि की जमानत याचिका मंजूर की. कोर्ट ने दिशा को 1 लाख रुपये का निजी मुचलका भरने की शर्त के साथ जमानत दी है. इस दौरान दिल्ली पुलिस ने कोर्ट से आगे पूछताछ के लिए दिशा की रिमांड बढ़ाने की अपील की थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया.
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश धर्मेंद्र राणा (Additional Session Judge Dharmender Rana) ने कहा कि सभी तथ्यों को देखने के बाद आरोपी दिशा रवि को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया जाता है. उन्होंने रवि को एक लाख रुपये का मुचलका और इतनी ही रकम के दो जमानती जमा करने को कहा है.
Toolkit case: In the order copy, Additional Session Judge Dharmender Rana states, "Considering the scanty & sketchy investigation, I do not find any palpable reason to breach the rule of bail for a 22-year-old girl who has absolutely no criminal antecedents". https://t.co/WMsimvYYcZ
— ANI (@ANI) February 23, 2021
इससे पहले अदालत ने दिशा को 10 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा था. बाद में दिल्ली पुलिस ने अदालत से और रिमांड की अपील की थी, जिसमें अदालत ने उनको एक दिन की रिमांड पर फिर से भेज दिया था. दिशा रवि पर आरोप है कि वह किसान आंदोलन में खालिस्तानी कनेक्शन में शामिल रही हैं. दिशा रवि को बेंगलुरु से गिरफ्तार किया गया था.
दिल्ली पुलिस ने दिशा रवि की 5 दिन की पुलिस रिमांड मांगी थी. पुलिस ने कोर्ट से कहा था कि साजिश बहुत बड़ी है और सबको आमने-सामने बैठाकर पूछताछ करनी है और 11 जनवरी से स्टोरी शुरू हुई. 11 जनवरी को जूम मीटिंग होती है उसमें 4 लोग होते हैं. इस मामले में शांतनु और निकिता दो सह आरोपी हैं. शांतुनु को वहां के कोर्ट ने 10 दिन का ट्रांजिट बेल दिया है.
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पुलिस ने अदालत के सामने तर्क रखा था कि पर्यावरण कार्यकर्ता दिशा रवि खालिस्तान समर्थकों के साथ मिलकर टूलकिट तैयार कर रही थी. इतना ही नहीं वह भारत को बदनाम करने और किसानों के प्रदर्शन की आड़ में देश में अशांति पैदा करने की वैश्विक साजिश का हिस्सा थी.