उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने हाल ही में मोटर व्हील एक्ट में कुछ बदलाव किए थे. अब सरकार ने इस बारे में अधिसूचना जारी करते हुए आज से इन संशोधनों को लागू कर दिया है.
Trending Photos
नई दिल्ली/नोएडा: उत्तर प्रदेश में ट्रैफिक नियमों की अनदेखी करना लोगों पर भारी पड़ने वाली है. सड़क दुर्घटनाओं की बढ़ोतरी और ट्रैफिक व्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने नए ट्रैफिक नियम की अधिसूचना जारी की है, जिसके तहत ट्रैफिक नियम तोड़ने पर पहले के मुकाबले 5 गुना ज्यादा जुर्माना भरना होगा. तो अब सावधानी हटी , दुर्घटना घटी ही नहीं बल्कि सावधानी हटी तो जेब खाली भी होगी.
उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने हाल ही में मोटर व्हील एक्ट में कुछ बदलाव किए थे, जिनमें मोटर व्हीकल एक्ट के तहत ट्रैफिक नियमों को तोड़ने पर जुर्माना राशि बढ़ाने का प्रावधान रखा था. वहीं, अब सरकार ने इस बारे में अधिसूचना जारी करते हुए आज से इन संशोधनों को लागू कर दिया है.
सावधानी हटी तो ...
ओवर स्पीडिंग की तो अब जुर्माना 2000 रुपये देने होंगे., जो पहले 1000 रुपये थे.
बिना हेलमेट या बिना सीट बेल्ट ड्राइविंग करने पर 100 रुपये की जगह अब 500 रुपये देने होंगे.
ड्राइव करते वक्त फोन पर बात करने पर भी जुर्माना 5 गुना बढ़ा कर 500 रुपये कर दिया गया है.
गलत साइड में गाड़ी चलाई तो 1000 रुपये ट्रैफिक पुलिस को देने होंगे, पहले जुर्माना 500 रुपये था.