Allahabad HC News: डकैत ददुआ के भाई व पूर्व सांसद बाल कुमार पटेल की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं. इलाहाबाद हाई कोर्ट (Allahabad High Court) ने उनकी जमानत अर्जी खारिज कर दी है.
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मो.गुफरान/प्रयागराज: डकैत ददुआ के भाई पूर्व सांसद बाल कुमार पटेल को इलाहाबाद हाई कोर्ट (Allahabad High Court) से बड़ा झटका लगा है. 65 लाख की धोखाधड़ी के मामले में पूर्व सांसद बाल कुमार पटेल (Former MP Bal Kumar Patel) की अग्रिम जमानत याचिका को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है. बांदा के नगर कोतवाली में बाल कुमार पटेल के खिलाफ रमाकांत त्रिपाठी ने धारा 419, 420 और 406 के तहत मुकदमा दर्ज कराया था. जिसमें बांदा की एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट ने बाल कुमार पटेल के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया था. पिछले दिनों इलाहाबाद हाईकोर्ट में बाल कुमार पटेल ने याचिका दाखिल कर अग्रिम जमानत की मांग की थी.
गंभीर प्रवृति के दर्ज मामले को देखते हुए नहीं दी सकती राहत- HC
7 सितंबर को इलाहाबाद हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने पूर्व सांसद बाल कुमार पटेल की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित कर लिया था. करीब तीन महीने बाद हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए उसके लंबे अपराधिक इतिहास को देखते हुए अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया. कोर्ट ने कहा कि पूर्व में उसके खिलाफ दर्ज मामले बेहद गंभीर प्रवृति के हैं. इस प्रकरण में भी उसके खिलाफ तमाम सबूत और साक्ष्य मिले हैं. ऐसे में उसको राहत नहीं दी जा सकती.
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गिरफ्तारी पर लटकी तलवार
हाई कोर्ट से अग्रिम जमानत याचिका खारिज होने के बाद बालकुमार पटेल पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है. क्योंकि बांदा की अदालत ने पहले ही उसके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है. बांदा की एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट ने एसपी बांदा और डीजीपी को पत्र भेजकर बालकुमार पटेल को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश करने का आदेश पारित किया है. ऐसे में उसकी गिरफ्तारी
कभी भी हो सकती है.
2020 में दर्ज हुआ था मुकदमा
बांदा निवासी रमाकांत त्रिपाठी ने बालू के धंधे में पैसे लगाने के नाम पर बालकुमार पटेल पर 65 लाख की धोखाधड़ी का आरोप लगाया था. इसी मामले में रमाकांत त्रिपाठी ने 2020 में नगर कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया था. इस मामले में पूर्व सांसद बाल कुमार पटेल को निचली अदालत से राहत नहीं मिली थी. कोर्ट की कार्यवाही और विवेचना में भी बालकुमार ने सहयोग नहीं किया था. इस बात की जानकारी इलाहाबाद हाई कोर्ट में दाखिल किए गए पुलिस के जवाबी हलफनामे में भी जिक्र किया गया है. पूर्व सांसद पर अपराधिक इतिहास को भी छुपाने का आरोप लगा है. जिसके बाद हाई कोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए बालकुमार पटेल को अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया.
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