prayagraj News: भगवान शिव को भला-बुरा कहने वाले अलीगढ़ के आवेश खान को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सिखाया सबक..
Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand2212264

prayagraj News: भगवान शिव को भला-बुरा कहने वाले अलीगढ़ के आवेश खान को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सिखाया सबक..

Allahabad High Court:  भगवान शिव को लेकर विवादित टिप्पणी करने वाले आवेश खान को झटका लगा. हाईकोर्ट ने दर्ज मुकदमे को बरक़रार रखते हुए कहा कि धर्म को ठेस पहुंचाने का किसी को भी अधिकार नहीं है. विवादित टिप्पणियों से समाज में शत्रुता फैलती है

Allahabad High Court

prayagraj News: भगवान शिव को लेकर विवादित टिप्पणी करने वाले आवेश खान को झटका लगा. कोर्ट में करवाई रद्द करने के लिए याचिका दी थी. लेकिन इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उस पर दर्ज मुकदमे को बरक़रार रखते हुए कहा कि धर्म को ठेस पहुंचाने का किसी को भी अधिकार नहीं है. विवादित टिप्पणियों से समाज में शत्रुता फैलती है

क्या है पूरा मामला
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अलीगढ़ के रहने वाले आवेश खान की अपराधिक कार्रवाई रद्द करने की मांगों को खारिज़ कर दिया. दरअसल कुछ समय पहले आरोपी ने भगवान शिव के लिए अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया था. इसके बाद अलीगढ के छर्रा  थाने में धारा 153ए, 295ए, आईटी एक्ट 6 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था.

जिसके बाद आवेश ने हाईकोर्ट में मामले खारिज करने की अपील की थी , हालांकि जस्टिस प्रशांत कुमार की सिंगल बैंच ने उसकी प्रार्थना मानने से इन्कार कर दिया और कहा कि किसी को धार्मिक भावनाओं को आहत करने का अधिकार नहीं है, और ऐसी गलत टिप्पणियां समाज पर बुरा असर डालती हैं और समुदायों को एक दूसरे का दुश्मन भी बना देती हैं.

भगवान शिव को लेकर फेसबुक आपत्तिजनक पोस्ट
दरअसल मामला 2023 का है. जिस पर अलीगढ़ के छर्रा थाने में मुकदमा दर्ज हुआ था. मामला भगवान शिव को पर विवादित  टिप्पणी का था. भगवान शिव को लेकर फेसबुक पर आपत्तिजनक पोस्ट करने और हिंदू समुदाय की भावनाओं को आहत करने का आरोप है. इस मामले में कोर्ट ने पहले भी पराधिक कार्रवाई रद्द करने से इनकार कर दिया है.

यह भी पढ़ें-  Barabanki news: हिन्दू लड़के और मुस्लिम लड़की की लवस्टोरी का दर्दनाक अंत, जमाने के डर से उठाया खौफनाक कदम

यह भी पढ़ें- Shahjahanpur News: बारात में आई लड़कियों का वीडियों बनाना पड़ा महंगा, युवक की गोली मारकर हत्या

 

Trending news