नई पेंशन स्कीम से पहले चयनित अध्यापकों को पुरानी पेंशन का फायदा, हाईकोर्ट ने जारी किया आदेश
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नई पेंशन स्कीम से पहले चयनित अध्यापकों को पुरानी पेंशन का फायदा, हाईकोर्ट ने जारी किया आदेश

नई पेंशन स्कीम लागू होने से पहले चयनित सयाहक अध्यापकों को हाईकोर्ट की ओर से बड़ी राहत मिली है. सरकार की तरफ से कहा गया कि सहायक अध्यापकों की नियुक्तियां नई पेंशन स्कीम लागू होने के बाद की गई है. 

 नई पेंशन स्कीम से पहले चयनित अध्यापकों को पुरानी पेंशन का फायदा, हाईकोर्ट ने जारी किया आदेश

नई पेंशन स्कीम लागू होने से पहले चयनित सयाहक अध्यापकों को हाईकोर्ट की ओर से बड़ी राहत मिली है. हाईकोर्ट ने कहा है कि नई पेंशन स्कीम लागू होने से पहले जारी हुए विज्ञापन के तहत चयनित अध्यापकों को पुरानी पेंशन का फायदा मिले. सरकार की तरफ से कहा गया कि सहायक अध्यापकों की नियुक्तियां नई पेंशन स्कीम लागू होने के बाद की गई है. इसलिए उन्हें नई पेंशन स्कीम में शामिल किया जाएगा. 
 
वहीं कोर्ट ने सरकार की दलीलों को खारिज कर दिया है. कोर्ट ने विज्ञापन संख्या 1 ऑफ 2002 के तहत नई पेंशन स्कीम लागू होने के पश्चात नियुक्त अध्यापक याचियों को पुरानी पेंशन का लाभ देने का निर्देश दिया है. जस्टिस विकास की बेंच ने नंदलाल यादव समेत अन्य की याचिका पर   आदेश दिया है. 

यह था मामला
घोषित परिणामों के आधार पर अधिकंश अध्यापकों को नियुक्तिपत्र देकर ज्वाइन भी करा दिया गया था. जबकि याचीगण को कालेज मैनेजमेंट ने ज्वाइन नहीं कराया था. इसका परिणाम 24 दिसंबर 2004 को घोषित किया गया था.  याची की नियुक्ति और ज्वानिंग नई पेंशन स्कीम लागू होने के बाद हुई. जिस कारण से पुरानी पेंशन योजना का लाभ देने से मना कर दिया गया था.

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