UP में फिर बजेंगे डीजे: सुप्रीम कोर्ट ने हटाई इलाहाबाद HC की रोक, लाइसेंस लेना होगा जरूरी
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UP में फिर बजेंगे डीजे: सुप्रीम कोर्ट ने हटाई इलाहाबाद HC की रोक, लाइसेंस लेना होगा जरूरी

सुप्रीम कोर्ट ने यूपी के डीजे संचालकों को राहत देते हुए कहा है कि ध्वनि प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से पहले दिए गए निर्देशों का पालन करना होगा. राज्य सरकार के तरफ से बनाए गए नियमों के मुताबिक लाइसेंस लेकर ही डीजे बजाया जाए.

UP में फिर बजेंगे डीजे: सुप्रीम कोर्ट ने हटाई इलाहाबाद HC की रोक, लाइसेंस लेना होगा जरूरी

प्रयागराज: उत्तर प्रदेश में डीजे बजाने पर लगी रोक को सुप्रीम कोर्ट ने हटा दिया है. 2019 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने डीजे को शोर की वजह बताते हुए प्रतिबंधित कर दिया था. जस्टिस विनीत सरन और दिनेश माहेश्वरी की बेंच ने डीजे संचालकों को राहत देते हुए कहा कि राज्य सरकार की तरफ से बनाए गए नियमों के मुताबिक लाइसेंस लेकर ही डीजे बजाया जाए.

आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जिस याचिका पर आदेश जारी हुआ उसमें ऐसी कोई मांग नहीं की गई थी. याचिकाकर्ता ने सिर्फ एक इलाके में हो रहे शोर का मामला सामने रखा था. हाईकोर्ट ने पूरे राज्य के लिए आदेश दे दिया. ऐसा करते समय प्रभावित पक्षों को सुना भी नहीं गया.

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सुप्रीम कोर्ट ने दी यूपी के डीजे संचालकों को राहत

 

सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस विनीत सरन और दिनेश माहेश्वरी की बेंच ने यूपी के डीजे संचालकों को राहत देते हुए कहा है कि ध्वनि प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से पहले दिए गए निर्देशों का पालन करना होगा. राज्य सरकार के तरफ से बनाए गए नियमों के मुताबिक लाइसेंस लेकर ही डीजे बजाया जाए.

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हाईकोर्ट ने दिया था ध्वनि प्रदूषण को लेकर सख्त आदेश
बता दें कि अगस्त 2019 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रयागराज के हाशिमपुर इलाके के एक याची की याचिका पर ध्वनि प्रदूषण को लेकर सख्त आदेश दिया था. याचिकाकर्ता ने कांवड़ यात्रा के दौरान अपने घर के पास लगाए गए एक एलसीडी का मसला कोर्ट में रखा था. याचिका में बताया गया था कि सुबह 4 बजे से 12 बजे रात तक डीजे बजता रहता है. इससे उनकी 85 साल की मां को पेरशानी होती है. 

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कोर्ट ने दो टूक कहा था कि अगर आदेश के बाद भी डीजे बजेगा तो उसके लिए संबंधित थाना इंचार्ज जिम्मेदार माना जाएगा. साथ ही इस निर्देश को न मानने वाले पर 5 साल कैद के साथ एक लाख रुपये तक का जुर्माना लगाए जाने का आदेश दिया है. 

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