आजम खान को SC से बड़ी राहत, सजा के खिलाफ अपील पर सेशन कोर्ट को सुनवाई का निर्देश, रामपुर चुनाव पर संशय
Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand1433270

आजम खान को SC से बड़ी राहत, सजा के खिलाफ अपील पर सेशन कोर्ट को सुनवाई का निर्देश, रामपुर चुनाव पर संशय

Supreme Court on Azam Khan and Rampur Election: सपा नेता आजम खान को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है.  सुप्रीम कोर्ट ने रामपुर सत्र अदालत को आदेश दिया है कि वह कल ही आजम खान की अपील पर विचार करें. 

फाइल फोटो.

नई दिल्ली: समाजवादी पार्टी (Samajwadi Party) के वरिष्ठ नेता आजम खान (Azam Khan) को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को सुनवाई के दौरान चुनाव आयोग को यूपी के रामपुर सदर विधानसभा उपचुनाव की अधिसूचना 10 नवंबर तक जारी नहीं करने का निर्देश दिया. इसके साथ ही विशेष सत्र अदालत को निर्देश दिया है कि वह आजम खान  की दोषसिद्धि पर रोक लगाने की अपील पर गुरुवार को ही सुनवाई करे और उस पर फैसला दे. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आजम खान की याचिका पर सत्र अदालत का फैसला आने के बाद चुनाव आयोग 11 नवंबर को या उसके बाद उपचुनाव के लिए अधिसूचना जारी कर सकता है. 

इस मामले में आजम खान को सुनाई गई है सजा 
गौरतलब है कि 27 अक्टूबर को आजम खान को रामपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट ने 2019 के भड़काऊ भाषण मामले में दोषी करार दिया था. इसके साथ ही तीन साल की सजा सुनाई थी. सजा के ऐलान के बाद 28 अक्तूबर को उत्तर प्रदेश विधानसभा सचिवालय ने आजम को अयोग्य ठहराते हुए उनकी विधानसभा सीट को रिक्त घोषित कर दिया था. वहीं, चुनाव आयोग ने रामपुर सीट पर उपचुनाव का भी ऐलान कर दिया है. इसको लेकर आजम खान ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. 

अपील दाखिल करने के लिए नहीं दिया गया वक्त: आजम 
बुधवार को सपा नेता आजम खान की अर्जी पर सुनवाई के दौरान उनकी ओर से पी चिदंबरम मौजूद रहे. इस दौरान आजम ने कहा कि 27 अक्टूबर को इस मामले में उन्हें 3 साल की सजा सुनाई गई. अगले ही दिन विधानसभा ने बड़े अप्रत्याशित ढंग से सीट खाली घोषित कर दी. अब 10 नवंबर को नॉमिनेशन शुरू हो जाएगा. उन्हें अपील दाखिल करने के लिए कुछ वक्त दिया जाना चाहिए था. जिसपर EC की ओर से अरविंद दत्तार ने कहा कि नामांकन 17 नवंबर से शुरू होंगे. 27 अक्टूबर को दोषी ठहराए जाने से लेकर 9 नवंबर तक उनके पास पूरा वक्त था, लेकिन उन्होंने इस बीच भी निचली अदालत के फैसले के खिलाफ अपील दायर नहीं की. 

जस्टिस चंद्रचूड़ ने ईसी से पूछा सवाल 
सुनवाई के दौरान जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा, "दोषी ठहराए जाने के फैसले के चलते उन्हें अयोग्य ठहराया गया है. इस वजह से सीट खाली हुई. कल को दोषी ठहराए जाने के फैसले पर रोक लगती है, तो अयोग्यता पर भी रोक लग जायेगी." जस्टिस चंद्रचूड़ ने आगे कहा," क्या चुनाव आयोग कुछ दिन इतंज़ार नहीं कर सकता. क्या आप हर केस में ऐसा ही करेंगे. अगले ही दिन सीट खाली घोषित कर देंगे. खतौली सीट से (भाजपा के विधायक विक्रम सिंह मुजफ्फरनगर दंगे से जुड़े मामले में दो साल की सजा हुई थी), पर वहां कल सीट खाली घोषित की गई." 

सेशन कोर्ट को आजम की अपील पर कल ही सुनवाई के निर्देश 
वहीं, जस्टिस पारदीवाला ने ईसी से पूछा, "अगर आजम खान चुनाव जीत जाते हैं और आगे चलकर उनकी अपील खारिज हो जाती है तो फिर उनकी अयोग्यता का क्या होगा. क्या वो फिर से अयोग्य हो जायेंगे? इस पर आयोग के वकील अरविंद दत्तार ने कहा,"हां, वो फिर से अयोग्य हो जायेंगे." जस्टिस चंद्रचूड़ ने सेशन कोर्ट से कहा कि वो आजम खान को दोषी ठहराए जाने के फैसले के खिलाफ अपील पर कल ही सुनवाई करे. अगर कल सेशन कोर्ट रोक नहीं लगाता तो आयोग परसों नोटिफिकेशन जारी कर दे.

Trending news