UP News: स्कूटी और बाइक से स्कूल जाने वाले छात्रों के नहीं मिलेगी एंट्री, कमिश्नर ने जारी किया निर्देश
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UP News: स्कूटी और बाइक से स्कूल जाने वाले छात्रों के नहीं मिलेगी एंट्री, कमिश्नर ने जारी किया निर्देश

UP News: हो जाइए सावधान अगर आप बच्चों को स्कूल छोड़ने निजी वाहन का उपयोग करते है या फिर आपके स्वयं मोटर साइकिल, स्कूटी चलाकर स्कूल जाते है, तो ये आपको संकट में डाल सकता है. बदायू कमिश्नर सौम्या अग्रवाल ने  नया नियम बनाया है. इस नियम का हर अभिभावक को पालन करना होगा. 

Bareilly

 

UP News: यदि आपका आपका बच्चे की उम्र 18 साल से कम है और स्कूल में पढ़ रहा है, और वह रोज निजी वाहन से जैसे मोटरसाइकिल, स्कूटी आदि से स्कूल जा रहा है तो यह खबर आपके लिए है. अब से अगर आप के बच्चें ऐसा करेगें तो आपके बच्चों को स्कूल में प्रवेश नहीं मिलेगा. दरअसल बदायूं में हुए हादसे के बाद अब फिर किसी छात्र-छात्राओं का जीवन हादसे के चलते मुश्किल में ना फंसे. इसके लिए बदायू कमिश्नर सौम्या अग्रवाल ने महत्वपूर्ण फैसला किया है. 

उन्होंने फैसला किया है कि कोई भी अभिभावक अपने बच्चे को निजी वाहन से स्कूल  न भेजे. मंडल के चार जिलों में ये नियम सख्ती से लागू करने के निर्देश दिए है.  मंडल के सभी बीएसए को इसका सख्ती से पालन कराने के निर्देश दिए गए हैं. इतना ही नहीं निजी वाहन से भी बच्चों को स्कूल लाने-ले जाने पर रोक लगा दी गई है. सिर्फ अनुबंधित वाहनों से ही स्कूली छात्र-छात्राओं को लाया जा सकेगा. मंडल के चारों जनपदों बरेली, बदायूं, पीलीभीत व शाहजहांपुर में यह नियम सख्ती से लागू होगा.

कमिश्नर ने बीएसए को निर्देश दिए कि कोई भी छात्र विद्यालय परिसर में स्कूटी न लाए. कमिश्नर सौम्या अग्रवाल ने कहा कि सभी विद्यालयों को पहले नोटिस भेजा जाए. छात्र संख्या के हिसाब से वाहन अनुबंधित कराने का पर्याप्त समय दिया जाए. अभिभावकों को भी जागरूक किया जाए. विद्यालय भी अभिभावकों को इस संबंध में नोटिस भेजे कि गैर अनुबंधित वाहनों से अपने बच्चे को विद्यालय न भेजें.कमिश्नर की तरफ से बैठक में यह भी बताया गया कि अब कोई भी निजी वैन से बच्चों को स्कूल लाने और ले जाने पर पाबंदी रहेगी. ऐसे वैन संचालक के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी जो स्कूली बच्चों को प्राइवेट तौर पर लाते या फिर ले जाते पकड़ा जाएगा

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