Bareilly love jihad case: बरेली में लव जिहाद के मामले में कोर्ट ने दोषी को उम्रकैद की सजा सुनाई है. दोषी पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया.
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बरेली: बरेली में लव जिहाद मामले में अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. योगी सरकार द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन कनविक्शन के अंतर्गत 6 महीने में कोर्ट का फैसला आया है. योगी राज में लव जिहाद के मामले में ऐतिहासिक फैसला लिया गया जिसके तहत अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक प्रथम रवि कुमार दिवाकर की अदालत ने मुस्लिम युवक को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है इसके साथ ही एक लाख रुपये का अर्थ दंड भी लगाया है.
क्या है मामला?
मुस्लिम युवक ने हिंदू छात्रा को अपनी पहचान छुपाकर प्रेमजाल में फंसाया था. मोहम्मद आलिम ने आनन्द बन छात्रा से लव जिहाद किया था और मंदिर में छात्रा की मांग में सिंदूर भरकर दोस्त के कमरे में ले गया और वहीं पर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाया. इतना ही नहीं छात्रा के गर्भवती होने पर उसका गर्भपात भी कराया था. बरेली के देवरनिया थाने में मामला दर्ज कराया गया था. वहीं मामले में मोहम्मद आलिम के पिता को भी 2 साल की सजा सुनाई है.
प्रेमजाल में दोषी ने फंसाया था
हिंदू छात्रा को पहचान छुपाकर प्रेमजाल में दोषी ने फंसाया था जिसकानाम मोहम्मद आलिम है, जिसने आनंद बनकर छात्रा को फंसाया था. लव जिहाद का मामला सामने आने के बाद पुलिस द्वारा जांच शुरू कर दी गई थी.
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