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उन्‍नाव एक्‍सीडेंट केस की जांच के लिए CBI को सुप्रीम कोर्ट से मिला 2 हफ्ते का अतिरिक्‍त समय

सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को निर्देश दिए हैं कि वह पीड़िता के घायल वकील को इलाज के लिए अंतरिम मुआवजे के रूप में 5 लाख रुपये दे.

उन्‍नाव रेप पीडि़ता के एक्‍सीडेंट मामले की सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई. फाइल फोटो
उन्‍नाव रेप पीडि़ता के एक्‍सीडेंट मामले की सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई. फाइल फोटो

नई दिल्‍ली : उन्‍नाव रेप पीड़िता और उसके वकील के साथ हुए कार एक्‍सीडेंट की जांच कर रही सीबीआई को सुप्रीम कोर्ट की ओर से जांच के लिए दो हफ्ते का अतिरिक्‍त समय मिला है. सोमवार को सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान कोर्ट से जांच पूरी करने के लिए 4 हफ्तों का अतिरिक्‍त समय मांगा था.

सीबीआई ने कोर्ट में कहा कि रेप पीडि़ता और उसके वकील के बयान अभी भी उन्‍हें लेने हैं. ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को 2 हफ्ते का अतिरिक्‍त समय दे दिया. इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को निर्देश दिए हैं कि वह पीड़िता के घायल वकील को इलाज के लिए अंतरिम मुआवजे के रूप में 5 लाख रुपये दे.

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सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने उन्नाव रेप पीड़िता और उसके परिजनों से कहा कि वे लोग किसी भी तरह का सार्वजनिक बयान देने से परहेज करें. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सार्वजनिक बयान देकर वे लोग एक तरह से आरोपी की मदद कर रहे हैं.  सुप्रीम कोर्ट ने पीडि़ता के परिजनों से कहा कि अगर आपका कोई मुद्दा है या आपको कुछ कहना है तो अपने वकील के जरिये सुप्रीम कोर्ट को बताएं, हम उस पर विचार करेंगे.

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