सीएम योगी आदित्यनाथ ने लोगों की परेशानी को ध्यान में रखते हुए साफ किया है कि शादी के लिए किसी भी प्रशासनिक अधिकारी से अनुमति लेने की कोई जरूरत नहीं है.
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उत्तर प्रदेश में शादी समारोह करने जा रहे हैं तो प्रदेश में कोरोना की गाइडलाइन के बारे में पता होना इस वक्त आपके लिए बेहद जरूरी है. हालांकि सीएम योगी आदित्यनाथ ने लोगों की परेशानी को ध्यान में रखते हुए साफ किया है कि शादी के लिए किसी भी प्रशासनिक अधिकारी से अनुमति लेने की कोई जरूरत नहीं है. उन्होंने ये भी कहा है कि अगर पुलिस के किसी भी दुर्व्यवहार की शिकायत पाई गई, तो अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. इतना ही नहीं अधिकारियों की जवाबदेही भी तय होगी. इसके अलावा शादी के दौरान उत्तर प्रदेश में आपको किन नियमों का पालन करना है, ये भी इन बिंदुओं के अंतर्गत जान लीजिए-
1. कोरोना की बढ़ती हुई दूसरी लहर को देखते हुए शादी समारोह के दौरान कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना जरूरी होगा.
2. शादी के लिए सिर्फ सूचना देकर COVID-19 प्रोटोकाल और गाइडलाइन के सभी निर्देशों का पालन करते हुए विवाह समारोह का आयोजन किया जा सकेगा.
3. समारोह के लिए निर्धारित लोगों की संख्या कुल 100 है.
4. इस संख्या में बैंड बाजा या अन्य कर्मचारियों की गिनती नहीं होगी.
5. सीएम ने साफ किया है कि गाइडलाइन के नाम पर उत्पीड़न बर्दाश्त नहीं होगा, इसकी शिकायत की जा सकेगी.
6. बैंड बजाने, डीजे बजाने से रोकने वाले अधिकारियों और पुलिसकर्मियों पर कठोर कार्यवाही होगी.
7. अगर मैरिज हाउस की क्षमता 100 की है, तो वहां आयोजित होने वाले कार्यक्रम में सिर्फ 50 लोग शामिल होंगे.
8. शादी में जो 100 लोग बुलाए जाएंगे, उनका स्वस्थ होना जरूरी होगा.
9. शादी में बुजुर्ग और बीमारों को आमंत्रित नहीं किया जाएगा.
10. कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने पर धारा 144 और 188 के तहत कार्रवाई होगी.
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