Brijbhushan Sharan Singh: डब्ल्यूएफआई (WFI) के पूर्व अध्यक्ष और कैसरगंज से भाजपा सासंद बृजभूषण शरण सिंह (Brijbhushan Sharan Singh) की यौन उत्पीड़न मामले में जमानत मिल गई है.
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गाजियाबाद: भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष और भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह (Brijbhushan Sharan Singh) की जमानत याचिका मंजूर हो गई है. राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश होकर भाजपा सांसद ने जमानत याचिका दाखिल की थी. सुनवाई के कोर्ट ने फैसला देते हुए कुछ शर्तों के साथ जमानत दे दी है.. इस दौरान सरकारी वकील ने कहा कि हम जमानत याचिका का न तो विरोध कर रहे है न ही समर्थन. उनका कहना है कि कानून के प्रावधानों के तहत फैसला लिया जाए. बीजेपी सांसद को 25 हजार रुपये के बांड पर जमानत मिली है. उनके विदेश जाने पर रोक कोर्ट ने लगाई है.
कोर्ट में हुई बहस
बताया जा रहा है कोर्ट में भाजपा नेता बृजभूषण शरण सिंह की जमानत याचिका पर वकीलों में जमकर बहस हुई. पीड़ित पहलवानों की ओर से पेश हुए वकील ने जमानत याचिका का विरोध किया. उन्होंने कहा कि बृजभूषण प्रभावशाली हैं, उन्हें जमानत नहीं दी जानी चाहिए. अगर जमानत दी जाती है तो ये सुनिश्चित किया जाए कि वो गवाहों या पीड़ित को प्रभावित न करें. बृजभूषण शरण सिंह की ओर से वकील ने कहा कि गवाहों को धमकाने जैसी कोई बात अभी तक नहीं हुई है. अगर इस तरह की कोई शर्त अगर कोर्ट लगाता है तो हम उसका पूरी तरह से पालन करेंगे.
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बता दें कि महिला पहलवानों ने भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह पर महिला कुश्ती पहलवानों से यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए थे. इसके बाद विनोद फोगाट और साक्षी मलिक समेत भारतीय पहलवानों ने दिल्ली के जंतर-मंतर पर धरना प्रदर्शन किया था. दिल्ली पुलिस ने जांच के बाद इस मामले में चार्जशीद दाखिल की थी. बीते 18 जुलाई को हुई सुनवाई में बृजभूषण शरण सिंह को यौन शोषण के मामले में राहत मिली थी. राउज एवेन्यू कोर्ट ने सुनवाई करते हुए बृजभूषण और अन्य आरोपी विनोद तोमर को दो दिन की अंतरिम जमानत दी थी. आज 20 जुलाई को आरोपियों की नियमित जमानत याचिका पर सुनवाई हुई.
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