उन्नाव रेप केस: आरोपी कुलदीप सिंह सेंगर पर दोपहर 3 बजे आएगा फैसला
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उन्नाव रेप केस: आरोपी कुलदीप सिंह सेंगर पर दोपहर 3 बजे आएगा फैसला

दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने 2017 में उन्नाव में एक नाबालिग लड़की के दुष्कर्म के मामले में विधायक कुलदीप सिंह सेंगर के खिलाफ अगस्त महीने में ही आरोप तय किए थे.

विधायक कुलदीप सिंह सेंगर (फाइल फोटो ANI)

नई दिल्ली: दिल्ली की एक अदालत ने मंगलवार को उन्नाव रेप मामले ( Unnao rape case) पर आज अपना फैसला सुनाएगी. तीस हजारी अदालत (tis hazari Court) दोपहर 3 बजे फैसला सुनाएगी,  जानकारी के मुताबिक अगर कुलदीप सिंह सेंगर (kuldeep singh sengar) पर दोष सिद्ध हो जाता है तो उन्हें उम्र कैद की सजा हो सकती है. बता दें कि उन्नाव रेप केस के आरोपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर फिलहाल तिहाड़ जेल में बंद है. 

दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट (tis hazari court) ने 2017 में उन्नाव में एक नाबालिग लड़की के दुष्कर्म के मामले में विधायक कुलदीप सिंह सेंगर के खिलाफ अगस्त महीने में ही आरोप तय किए थे. ​ बता दें कि जिला न्यायाधीश ने सेंगर के साथी शशि सिंह के खिलाफ भी लड़की के अपहरण के मामले में आरोप तय किए थे. इस पूरे मामले में 5 FIR दर्ज हैं.

बता दें कि अन्य 4 मामलों में भी सुनवाई चल रही है. इस मामले में दूसरी FIR पीड़िता के साथ हुए सामूहिक दुष्कर्म को लेकर दर्ज की गई थी. जबकि तीसरी पीड़िता के पिता के साथ मारपीट और फिर पुलिस कस्टडी में हुई उनकी मौत से जुड़ी है. इसके अलावा 5वीं और आखिरी FIR पीड़िता के साथ हुए सड़क हादसे से जुड़ी हुई है, जिसमें पीड़िता की चाची व मौसी की मौत हो गई थी. जबकि पीड़िता और वकील गंभीर रुप से जख्मी हुए थे.

दुष्कर्म पीड़िता के साथ हुए हादसे के बाद सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court) ने CBI को 7 दिन में जांच का आदेश दिया. साथ ही इसकी सुनवाई दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट को सौंप दी. अगस्त माह में तीस हजारी कोर्ट ने उन्नाव दुष्कर्म मामले के आरोपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर पर आरोप तय किए थे. कोर्ट ने इस दौरान कहा कि सेंगर के खिलाफ पर्याप्त सबूत हैं, जिससे तय होता है कि उन्होंने दुष्कर्म किया था. कोर्ट ने कुलदीप सिंह सेंगर पर IPC की धारा 120 बी, 363, 366, 109, 376 (आई) और पॉक्सो एक्ट तीन और चार के तहत आरोप तय किए थे.

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