लॉकडाउन 5.0 में भी सील रहेगा दिल्ली-नोएडा बॉर्डर, गौतमबुद्ध नगर जिलाधिकारी ने बताई वजह
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लॉकडाउन 5.0 में भी सील रहेगा दिल्ली-नोएडा बॉर्डर, गौतमबुद्ध नगर जिलाधिकारी ने बताई वजह

जिलाधिकारी ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के अनुसार, पिछले 20 दिनों में सामने आए कोरोना के मामलों में 42 प्रतिशत केसों का स्रोत दिल्ली है.

फाइल फोटो.

गौतमबुद्ध नगर: लॉकडाउन के 4 चरणों की समाप्ति के बाद अब 1 जून से अनलॉक 1.0 की शुरूआत हो रही है. ऐसे में गौतमबुद्ध नगर के जिलाधिकारी ने नई गाइडलाइन्स जारी कर दी हैं. जिनके अनुसार, नोएडा-दिल्ली सीमा पर यथास्थिति बनी रहेगी, यानी बॉर्डर सील ही रहेगा.

जिलाधिकारी ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के अनुसार, पिछले 20 दिनों में सामने आए कोरोना के मामलों में 42 प्रतिशत केसों का स्रोत दिल्ली है. ऐसे में स्वास्थ्य और पुलिस विभागों के साथ परामर्श और सहमति के बाद सार्वजनिक हित में बॉर्डर को सील रखने का फैसला लिया गया है.

जिलाधिकारी ने बताया कि लॉकडाउन 5.0 में पहले की तरह शहरी क्षेत्रों में 50 प्रतिशत दुकानों को एकान्तर के आधार पर खोलने की व्यवस्था रहेगी. दुकानदारों और व्यापार मंडल के अनुरोध के आधार पर, श्रम विभाग को दुकानदारों/व्यापार मंडल के साथ परामर्श के बाद अलग से साप्ताहिक अवकाश को संशोधित करने और सूचित करने का निर्देश दिया है.

वहीं, इंसीडेन्ट कमांडर, पुलिस और स्वास्थ्य टीम नये दिशा-निर्देशों के अनुसार कंटेनमेंट जोन को फिर से परिभाषित करेंगे. उन्होंने बताया कि एक मल्टी स्टोरी सोसाइटी के किसी टॉवर में अगर एक या उससे ज्यादा कोरोना के केस मिलता हैं, तो वो टॉवर कंटेनमेंट जोन होगा. लेकिन अगर किसी सोसाइटी में एक से अधिक टॉवरों में कोरोना के केस पाए जाते हैं, तो सभी टॉवर कंटेनमेंट जोन होंगे.

वहीं, अगर किसी विशेष परिसर में कोरोना के केस पाए जाते हैं, जहां रोगी सक्रिय रूप से काम कर रहा था, तो पूरे परिसर को 24 घंटे के लिए स्वच्छता और सैनिटाइजेशन के लिए बंद कर दिया जाएगा. इस तरह के परिसर में रहने वाले को सैनिटेशन की लागत वहन करनी होगी.

वहीं, अगर मल्टी स्टोरी ऑफिस की किसी मंजिल में कोविड-19 का मरीज मिलता है, तो सिर्फ उस मंजिल को सील किया जाएगा. लेकिन, अगर एक से अधिक फ्लोर में कोरोना मरीज पाए जाते हैं, तो पूरी इमारत को बंद कर दिया जाएगा.

उन्होंने कहा कि सभी प्रकार की औद्योगिक गतिविधियां कंटेनमेंट जोन के बाहर संचालित करने की अनुमति है. बस समस्त एहतियाती प्रोटोकॉल का पालन करना अनिवार्य है. केंद्र और राज्य सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार अनुमत सभी गतिविधियों के संचालन की अनुमति होगी. उन्हें इस तरह की गतिविधियों को करने के लिए किसी अलग पास या अनुमति की आवश्यकता नहीं है.

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