डॉ स्वामी ने देवस्थानम एक्ट को चुनौती देते हुए कहा है कि सरकार किसी भी मंदिर का अधिग्रहण नहीं कर सकती, यह असंवैधानिक है और कोर्ट इस एक्ट पर तत्काल रोक लगाए.
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नैनीताल: त्रिवेंद्र सरकार की ओर से लाए गए देवस्थानम एक्ट को चुनौती देने वाली बीजेपी नेता और राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी की याचिका पर अंतिम सुनवाई 29 जून को होगी. आज चीफ जस्टिस की बेंच में राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी की याचिका पर सुनवाई हुई, जहां राज्य सरकार ने कोर्ट में अपना जवाब दाखिल किया और एक्ट को कानून के तहत बताया.
वहीं, मुख्य न्यायाधीश रमेश रंगनाथन और रमेश चंद्र खुल्बे से याचिकाकर्ता ने एक हफ्ते का समय मांगा, जिसे स्वीकार करते हुए अगली सुनवाई के लिए कोर्ट ने आने वाले सोमवार की तारिख तय की. बता दें कि, याचिकाकर्ता डॉ सुब्रमण्यम स्वामी ने एक्ट पर कई तरह की आपत्तियां जताई हैं.
डॉ स्वामी ने देवस्थानम एक्ट को चुनौती देते हुए कहा है कि सरकार किसी भी मंदिर का अधिग्रहण नहीं कर सकती, यह असंवैधानिक है और कोर्ट इस एक्ट पर तत्काल रोक लगाए. सुब्रमण्यम स्वामी की तरफ से लगातार इस मामले पर त्रिवेंद्र सरकार पर दबाव बनाया जा रहा है. सुब्रमण्यम स्वामी हाल ही में एक पत्र लिखकर पीएम मोदी से इस एक्ट को रद्द करने की मांग कर चुके हैं. इस पत्र में उन्होंने लिखा था कि बीजेपी किसी भी मंदिर के सरकारी नियंत्रण के खिलाफ है लेकिन उत्तराखंड में ठीक इसके उल्टा किया जा रहा है.