गोरखपुर: अदालत ने जमीन विवाद में BJP सांसद के खिलाफ FIR दर्ज करने के आदेश दिए
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गोरखपुर: अदालत ने जमीन विवाद में BJP सांसद के खिलाफ FIR दर्ज करने के आदेश दिए

भाजपा सांसद कमलेश पासवान समेत पांच लोगों के खिलाफ जमीन विवाद में प्राथमिकी दर्ज करने के आदेश दिए गए हैं.

प्रतीकात्मक फोटो.

गोरखपुर: एक स्थानीय अदालत ने बांसगांव से भाजपा सांसद कमलेश पासवान समेत पांच लोगों के खिलाफ जमीन विवाद में प्राथमिकी दर्ज करने के आदेश दिए हैं. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम) यासमीन अकबर ने बुधवार को पुलिस को निर्देश दिए कि वह भाजपा सांसद पासवान समेत पांच लोगों के खिलाफ कैंट पुलिस थाने में मामला दर्ज करें. कैंट इलाके के गोलघर में रहने वाले नरेंद्र प्रताप सिंह ने एक प्रार्थना-पत्र अदालत में दिया था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि उनके पिता फुद्दी सिंह के नाम की एक जमीन पर कुछ लोगों ने अतिक्रमण कर वहां बलदेव प्लाजा बना दिया. इस प्रार्थना-पत्र पर ही अदालत ने यह आदेश दिए.

याचिकाकर्ता ने अदालत को बताया कि नयी दिल्ली के नीतिबाग में रहने वाली सुधा प्रसाद और उनके दो बेटों ने फर्जी दस्तावेजों के आधार पर 1999 में इस जमीन पर कब्जा करने के प्रयास किए. उस समय के एडीएम प्रशासन मुकेश मेश्राम ने जांच के दौरान पाया था कि यह जमीन फुद्दी सिंह के नाम पर है.

इस बारे में भाजपा सांसद कमलेश पासवान से बात की गई तो उन्होंने कहा कि वह मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के इस आदेश को उच्च न्यायालय में चुनौती देंगे. सांसद ने कहा कि यह मामला 2015 का है जब योगेंद्र प्रताप सिंह ने जमीन पर अपना दावा किया था, उनके खिलाफ हम मानहानि का केस भी करेंगे.

(इनपुट-भाषा)

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