हाथरस गैंगरेप: हैवानों ने पीड़िता की गर्दन तोड़ी, DM ने जीभ काटने वाली बात को गलत बताया
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हाथरस गैंगरेप: हैवानों ने पीड़िता की गर्दन तोड़ी, DM ने जीभ काटने वाली बात को गलत बताया

इस मामले में मंगलवार को हाथरस जिलाधिकारी (DM) और पुलिस अधीक्षक (SP) ने एक संयुक्त बयान जारी कर गैंगरेप पीड़िता की जीभ काटे जाने वाली बात को गलत बताया है.

सांकेतिक तस्वीर.

हाथरस: उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले में बीते 14 सितंबर को चार युवकों के हैवानियत की शिकार हुई दलित युवती ने 15 दिनों तक जिंदगी और मौत से जंग लड़ने के बाद मंगलवार को दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में दम तोड़ तोड़ दिया. अलीगढ़ के जेएन मेडिकल कॉलेज में भर्ती युवती को हालत गंभीर होने के बाद सोमवार को दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल रेफर किया गया था. पुलिस ने इस घिनौनी वारदात को अंजाम देने वाले चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है. 

पीड़िता के गर्दन की हड्डी टूटी, जीभ काटने वाली बात गलत
बीते 22 सितंबर को जेएन मेडिकल कॉलेज पहुंचकर बयान दर्ज किए. तब वह अपने साथ हुई दरिंदगी को बमुश्किल बयां कर सकी. इस तथ्य को खुद विवेचक/सीओ ने अपने उच्चाधिकारियों को भेजी दो पेज की रिपोर्ट में उजागर किया है. इस मामले में मंगलवार को हाथरस जिलाधिकारी (DM) और पुलिस अधीक्षक (SP) ने एक संयुक्त बयान जारी कर गैंगरेप पीड़िता की जीभ काटे जाने वाली बात को गलत बताया है. साथ ही इस बात की पुष्टि की है कि आरोपियों ने गैंगरेप के बाद युवती का गला दबाकर उसकी हत्या का प्रयास किया, जिसमें युवती के गर्दन के पीछे वाली हड्डी टूट गई.

आरोपियों पर गैंगरेप और हत्या का केस दर्ज हुआ
पीड़िता ने पुलिस को दिए बयान में चारों आरोपियों की पहचान संदीप, रामू, लवकुश और रवि के रूप में की. पुलिस अधीक्षक ने बताया था कि संदीप को घटना के दिन ही गिरफ्तार कर लिया गया था. बाद में रामू और लवकुश को भी गिरफ्तार किया गया और शनिवार को चौथे आरोपी रवि को भी गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया. हाथरस जिलाधिकारी और पुलीस अधीक्षक की ओर से बताया गया कि चारों आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 376 डी (गैंगरेप) के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था, पीड़िता की मौत की सूचना मिलने के बाद  उन पर आईपीसी की धारा 302 (हत्या) के तहत भी मुकदमा दर्ज कर लिया गया है.

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पीड़िता के परिवार को 10 लाख की आर्थिक मदद 
मृतक दलित युवती के परिवार को हाथरस जिलाधिकारी की ओर से एससी/एसटी एक्ट अंतर्गत पहली किश्त के रूप में 4,12,500 रुपए की आर्थिक मदद मुहैया कराई जा चुकी है और 5,87,500 रुपए की दूसरी किश्त 29 सितंबर तक मुहैया करा दी जाएगी. इस तरह मृतका के परिजनों को शासन की ओर से कुल 10 लाख रुपए की आर्थिक मदद मुहैया कराई गई है. 

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